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ईडी डायरेक्टर के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राजनीति तेज, कांग्रेस और AAP ने मोदी सरकार पर बोला हमला

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कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने को सरकार के ‘मुंह पर तमाचा’ बता दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया और उनके कार्यकाल को घटाकर 31 जुलाई तक कर दिया. अब इस मामले को लेकर राजनीति तेज हो गयी है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा: कांग्रेस

कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के तीसरे सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने को सरकार के ‘मुंह पर तमाचा’ बता दिया है. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार का यही मकसद था कि ईडी निदेशक को गैरकानूनी तरीकों से सेवा विस्तार दिया जाए. वेणुगोपाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे कांग्रेस के रुख की पुष्टि हुई है. हमारा शुरू से कहना रहा है कि ईडी निदेशक को सेवा विस्तार दिया जाना पूरी तरह गैरकानूनी था.

सूरजेवाला ने मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग करने का लगाया आरोप

कांग्रेस सांसद रणदीप सूरजेवाला ने कहा, हमने हमेशा कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ED जैसी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं. जिस तरह से ED को अलग-अलग राजनीतिक दलों पर छोड़ा गया, प्रताड़ित किया गया, प्रजातंत्र की मूलभूत संस्थाओं को हिलाया गया, प्रजातंत्र को कमजोर किया गया. यह सब आज साबित हुआ है.

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दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र के लिए झटका बताया

ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिये जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटका है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विस्तार देने के मकसद पर सवाल उठाया गया है.

केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को 18 नवंबर, 2023 तक बढ़ाया

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 18 नवंबर, 2023 तक निर्धारित था. सरकार के इस फैसले को जया ठाकुर, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और साकेत गोखले ने याचिकाएं दायर की थीं.

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