26.4 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 02:29 pm
26.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात HC से नहीं मिली नियमित जमानत, तत्काल सरेंडर करने का आदेश

Advertisement

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद फैले सांप्रदायिक दंगों के दौरान फर्जी दस्तावेज और हलफनामों के आधार पर गुजरात को बदनाम करने का आरोप है. गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने तक फैसले पर रोक लगाने की मांग को भी खारिज कर दिया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से दायर जमानत अर्जी को खारिज करते हुए तत्काल आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है. सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद गुजरात में फैले सांप्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों में तथाकथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ करने के साथ ही गवाहों को ट्रेनिंग देने का आरोप है. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट जाने के आदेश पर रोक लगाने के उनके वकील के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है.

- Advertisement -

फर्जी दस्तावेज के जरिए गुजरात को बदनाम करने का आरोप

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद फैले सांप्रदायिक दंगों के दौरान फर्जी दस्तावेज और हलफनामों के आधार पर गुजरात को बदनाम करने का आरोप है. गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ के वकील की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने तक फैसले पर रोक लगाने की मांग को भी खारिज कर दिया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर, 2022 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत के माध्यम से तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली हुई थी. इसके बाद उन्हें इस मामले में न्यायिक हिरासत से रिहा कर दिया गया था.

सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत

रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात दंगों से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार की गईं तीस्ता सीतलवाड़ को साल 2022 के सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी नियमित जमानत पर गुजरात हाईकोर्ट ही फैसला सुना सकता है.

Also Read: Gujarat Riots Case: तीस्ता सीतलवाड़ 69 दिनों बाद जेल से बाहर, 2002 गुजरात मामले में लगा है गंभीर आरोप

फिलहाल, उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है. अपने आदेश में सर्वोच्च अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि तीस्ता सीतलवाड़ को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा और जब तक हाईकोर्ट से नियमित जमानत नहीं मिल जाती, तब तक वह भारत से बाहर नहीं जा सकतीं.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें