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मोदी सरनेम मामले में सजा सुनाये जाने के बाद, राहुल गांधी का बयान- सत्य मेरा भगवान

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राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) दोषी करार दिये गये हैं. सूरत जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनायी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है. फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे.

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सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गांंधी का बयान- सत्य मेरा भगवान

सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, सत्य मेरा भगवान है. अहिंसा उसे पाने का साधन है. महात्मा गांधी को कोट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन.

राहुल गांधी को तुरंत मिली जमानत

सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद उन्हें जमानत दे दिया. कोर्ट ने 30 दिनों तक सजा पर रोक लगा दी है. राहुल गांधी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं.

Also Read: राहुल गांधी पर लंदन में दिए बयान के खिलाफ परिवाद खारिज, जानें वाराणसी की कोर्ट ने क्यों नहीं माना अपराध

क्या है मामला, राहुल गांधी ने क्या दिया बयान

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी.

राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा, जानबूझकर नहीं दिया बयान

मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान सूरत सेशंस कोर्ट में मौजूद राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने जानबूझकर बयान नहीं दिया है. यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था. राहुल गांधी अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे.

राहुल गांधी के समर्थन में लगे नारे

राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताने के लिए बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी शहर के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए. उन्होंने पोस्टर थाम रखे थे, जिन पर शेर-ए-हिंदुस्तान और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की तानाशाही के आगे कांग्रेस नहीं झुकेगी लिखा था.

BJP सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, बाकी अदालतों में भी राहुल को मिलनी चाहिए सजा

BJP सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था, इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया. सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सज़ा सुनाई जानी चाहिए.

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