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Modi Surname Remark: राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, दो साल की हो चुकी है सजा

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गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.

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गुजरात हाईकोर्ट कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर शुक्रवार 7 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.

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दोषसिद्धि पर रोक लगने से राहुल गांधी की संसद सदस्यता हो जाएगा बहाल

अगर गुजरात हाई कोर्ट से दोषसिद्धि पर रोक लग जाती है, तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा. हालांकि न्यायमूर्ति प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे.

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मिल चुकी है दो साल की सजा

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी को अपना आवास भी खाली करना पड़ा. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.

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