21.1 C
Ranchi
Monday, February 10, 2025 | 08:49 pm
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Corona Lockdown : भूल कर भी न करें गलतियां, हो सकती है एक साल की सजा

Advertisement

PM Modi द्वारा Lockdown में ढील देने की घोषणा के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA)ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. मंत्रालय ने अपने गाइडलाइंस में लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए सख्त कानून बनाया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन में ढील देने की घोषणा के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है. मंत्रालय ने अपने गाइडलाइंस में लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए सख्त कानून बनाया है. गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो भी लोग नीचे दिये गये नियमों को तोड़ेगा उसे एक साल या उससे की सजा हो सकती है. साथ ही सरकार ने इसके लिए सभी जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया है. बता दें कि मंत्रालय द्वारा जारी यह गाइडलाइंस 20 अप्रैल से लागू होगी.

- Advertisement -

गृह मंत्रालय ने अपने गाइडलाइंस में उन विषयों पर भी सख्त कानून लागू किया है, जो हाल में काफी चर्चित रहा. आइये जानते हैं कौन से नियम का उल्लघंन करने पर एक साल तक की सजा हो सकती है.

1. सरकारी अधिकारी और कर्मचारी से दुर्व्यवहार करना पड़ेगा भारी- केंद्र सरकार ने अपने गाइडलाइंस में कहा है कि सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी या अधिकारी से दुर्व्यवहार करना कानून के उल्लंघन के दायरे में आ सकता है. ऐसा करने वाले शख्स को एक साल की सजा या जुर्माना हो सकता है.

Also Read: Lockdown 2 के बावजूद IT कम्पनियां जॉब देने से नहीं हटेंगी पीछे, जानिए क्या है प्लान

2. झूठे दावे करने वालों पर- मंत्रालय ने गाइडलाइंस में कहा है कि जो भी शख्स महामारी या उसके रिलीफ को लेकर झूठा दावा किया तो यह भी कानून के उल्लंघन माना जायेगा. ऐसे स्थिति में दोषी शख्स को एक साल की सजा हो सकती है.

3. अफवाह वालों पर कसेगा शिकंजा– लॉकडाउन के दौरान फेक न्यूज, फेक सूचना और अफवाह फैलाने वालों को एक साल या उससे अधिक जेल की हवा खानी पड़ सकती है. मंत्रालय ने कहा कि ऐसी विषम परिस्थिति में फेंक न्यूज फैलाना कानूनन जुर्म है.

4. ड्यूटी से गायब रहने वाले अधिकारी नपेंगे- सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो भी अधिकारी कोरोनावायरस के जंग में ड्यूटी पर लगाये गये हैं और उस दौरान वे गायब पाये जाते हैं तो, उनपर सख्त कार्रवाई की जायेगी. ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक साल की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है.

जिलाधिकारी को अधिकार- गृह मंत्रालय ने अपने गाइडलाइंस में सजा देने के लिए सभी जिलों के मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया है. किसी भी तरह की स्थिति पर नियंत्रण पाने कै लिए जिलाधिकारी स्वतः फैसला ले सकते हैं.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें