14.1 C
Ranchi
Thursday, February 13, 2025 | 04:04 am
14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Coronavirus Pandemic : विदेशों से आने वालों को करना होगा ये काम, सरकार की नयी गाइडलाइन 8 अगस्त से प्रभावी

Advertisement

Government of india, issued guidelines, people coming to India from abroad, affidavit on online portal, stay 14 days in Corentin, Union Ministry of Health केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए रविवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जोकि आठ अगस्त से प्रभावी होंगे. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक शपथपत्र देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के पृथक-वास में रहेंगे, जिसमें से सात दिन के संस्थागत पृथक-वास का उन्हें भुगतान करना होगा और बाकी सात दिन गृह पृथक-वास के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए रविवार को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए जोकि आठ अगस्त से प्रभावी होंगे. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक शपथपत्र देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के पृथक-वास में रहेंगे, जिसमें से सात दिन के संस्थागत पृथक-वास का उन्हें भुगतान करना होगा और बाकी सात दिन गृह पृथक-वास के दौरान अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी.

मंत्रालय ने कहा, केवल विशेष मामलों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी और 10 साल अथवा उससे कम उम्र के बच्चों वाले अभिभावकों को 14 दिनों के गृह पृथक-वास की अनुमति दी जा सकती है. उन्होंने कहा, अगर वे ऐसी छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें पहुंचने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सरकार द्वारा पोर्टल पर लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यात्री यहां पहुचंने पर आरटी-पीसीआर परीक्षण में संक्रमण नहीं होने की पुष्टि वाली रिपोर्ट जमा करके संस्थागत पृथक-वास से छूट की मांग कर सकते हैं. यह परीक्षण यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के भीतर किया गया होना चाहिए. इसके मुताबिक, विमान अथवा जहाज के पहुंचने से पहले संबंधित एजेंसियों की ओर से यात्रियों को टिकट के साथ ही नियमों की जानकारी उपलब्ध कराने वाली सामग्री मुहैया करायी जानी चाहिए.

Also Read: Coronavirus Vaccine : बीसीजी वैक्‍सीन से कम हो जाती है कोरोना संक्रमण की रफ्तार ? शोध में किया गया दावा

सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी जाएगी. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, विमान अथवा जहाज के पहुंचने पर केवल बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही थर्मल जांच के बाद उतरने की अनुमति दी जाएगी.

इसके मुताबिक, जमीनी सीमा के जरिए प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी उपरोक्त सभी नियमों का पालन करना होगा और केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं.

Posted By – Arbind Kumar Mishra

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें