16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

SC : एयरलाइंस कंपनियों को लगा झटका- 10 दिन बाद मिडिल सीट नहीं कर पाएंगे बुक

Advertisement

ईद की छुट्टी के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को लेकर होगी, जिसमें कहा गया है कि कोरोनावायरस ख़तरे के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लाइट के बीच वाली सीट को खाली रखना होगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : विमान प्राधिकण द्वारा विमान के बीच सीट पर यात्रियों को बैठाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस एस‌‌‌ए बोबडे की बैंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में डीजीसीए और एयरपोर्ट ऑथोरिटी अपने हिसाब से फैसला ले कि क्या उचित है. उन्होंने कहा कि हम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इनपर 2 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने आगे कहा कि 10 दिन आई बुकिंग हो गयी है, इसलिए इसपर कुछ नहीं कहा जा सकता. लेकिन 10 दिन बाद मिडिल सीट की बुकिंग नहीं होगी.

- Advertisement -

इससे पहले, ईद की छुट्टी के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को लेकर हुई, जिसमें कहा गया है कि कोरोनावायरस के ख़तरे के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लाइट के बीच वाली सीट को खाली रखना होगा.

Also Read: फ्लाइट से उतरकर इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य ! जानें अलग-अलग राज्यों की क्या है शर्तें

दरअसल, पूरा मामला यह है कि विदेशों और देशों से आने और जाने वाली फ्लाइट में कंपनी बीच के सीट पर बुकिंग शुरू कर दी है. इसी खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया, जिसके बाद विमान से जुड़े कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश दिया कि विदेशों से आने वाले विमानों में बीच की सीट खाली छोड़ी जाये. साथ ही निर्देश दिया कि फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

जस्टिस आरडी धनुका और जस्टिस अभय आहुजा की बैंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोरोनावायरस की गंभीरता को देखते हुए विमान कंपनी को यह आदेश था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है.

क्या है नियम – केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान संबंधी एसओपी जारी कर किया, जिसके अनुसार फ्लाइट के बीच सीट पर भी लोगों को बैठने की इजाजत होगी. साथ ही विदेशों से जो लोग आ रहे है, उन्हें भी विमान के बीच वाले सीटों पर बैठाया जा रहा है, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया.

आज से फ्लाइट सेवा शुरू– देश में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़ कर सभी जगहों पर आज से फ्लाइट सेवा शुरू हो गयी है. यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए गये हैं, इसके अलावा जिन राज्यों में लोग जायेंगे. वहां पर राज्य सरकार भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और लोगों को मेडिकल चेकअप कर कोरेंटिन में भेजेगी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें