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Indian Railway: ट्रेन में शराब पीना गलत या सही, जानिए क्या कहता है भारतीय रेलवे का नियम? 

Indian Railway: आइए जानते हैं ट्रेन में शराब पीने को लेकर भारतीय रेलवे के क्या नियम है.

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Indian Railway: भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिससे हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. कई लोग इस यात्रा का पूरा आनंद लेते हैं और समय पर अपना टिकट कंफर्म करवा लेते हैं. हालांकि, यात्रा के दौरान कुछ लोग नियमों की अनदेखी करते हुए कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर उसका सेवन करते हैं. रेलवे ने ऐसे कृत्यों के खिलाफ कड़े नियम बनाए हैं.

रेल यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि लोग कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पीते हैं ताकि अन्य यात्रियों को शक न हो. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में शराब पीना या उसे साथ ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है? इतना ही नहीं, अगर आप पहले से शराब पीकर आए हैं, तो भी ट्रेन में यात्रा करना मना है.

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रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत, अगर कोई यात्री इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. रेलवे परिसर में नशीली चीजों का सेवन करना, नशे की हालत में होना या उपद्रव मचाने पर भी यात्री के टिकट या पास को रद्द किया जा सकता है. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.

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इसके अलावा, ट्रेन में शराब के साथ-साथ कई अन्य खतरनाक वस्तुओं को ले जाना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है. रेलवे स्टेशन पर इस बारे में लगातार अनाउंसमेंट होते रहते हैं. यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे और तेजाब जैसी वस्तुएं ले जाना बैन है. अगर कोई यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर 1000 रुपये जुर्माना, 3 साल की जेल या दोनों हो सकते हैं. साथ ही, यदि किसी दुर्घटना की स्थिति में नुकसान होता है तो उसकी भरपाई का खर्च भी उस यात्री को उठाना पड़ेगा.

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