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G-20 Traffic Advisory: दिल्ली NCR में कौन से रूट्स रहेंगे बंद, घर से बाहर निकलने से पहले जान लें गाइडलाइंस

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ट्रैफिक पुलिस की ओर से नयी गाइडलाइंस और एडवायजरी जारी कर दी गयी है. बताया गया है कि जी20 सम्मेलन के दौरान कौन से रूट्स बंद रहेंगे और कौन से खुले रहेंगे. 9 से 10 सितंबर को जब आप अपने घरों से बाहर निकलें, तो गाइडलाइंस को हर हाल में देख लें.

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दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 09 और 10 सितंबर, 2023 को 18वें जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इसको लेकर जोरदार तैयारी की जा रही है. सुरक्षा और जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक को लेकर नयी व्यवस्था की गयी है. ट्रैफिक पुलिस की ओर से नयी गाइडलाइंस और एडवायजरी जारी कर दी गयी है. बताया गया है कि जी20 सम्मेलन के दौरान कौन से रूट्स बंद रहेंगे और कौन से खुले रहेंगे. 9 से 10 सितंबर को जब आप अपने घरों से बाहर निकलें, तो गाइडलाइंस को हर हाल में देख लें.

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ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को इन रूट्स पर यात्रा करने की सलाह दी है

दिल्ली ट्रैफिक पुलिय की वेबसाइट के अनुसार लोगों के लिए जो मार्ग सुझाये गये हैं, उसमें अलग-अलग रूट्स के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गयी है. जो इस प्रकार हैं.

उत्तर-दक्षिण गलियारा

रिंग रोड – आश्रम चौक – सराय काले खां – दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे – नोएडा लिंक रोड – पुस्ता रोड -युधिष्ठिर सेतु – आईएसबीटी कश्मीरी गेट – रिंग रोड – मजनू का टीला.

एम्स चौक से – रिंग रोड – धौला कुआं – रिंग रोड – बरार स्क्वायर – नारायणा फ्लाईओवर – राजौरी गार्डन जंक्शन – रिंग रोड – पंजाबी बाग जंक्शन – रिंग रोड – आजाद पुर चौक.

पूर्व-पश्चिम गलियारा

सन डायल/डीएनडी फ्लाईओवर से – रिंग रोड -आश्रम चौक – मूलचंद अंडरपास – एम्स चौक – रिंग रोड – धौला कुआं – रिंग रोड – बरार स्क्वायर – नारायणा फ्लाईओवर.

युधिष्ठिर सेतु से – रिंग रोड – चंदगी राम अखाड़ा – माल रोड – आज़ाद पुर चौक – रिंग रोड – लाला जगत नारायण मार्ग.

यातायात के नियम

दिल्ली पुलिस की वेबसाइट के अनुसार नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को इस तरह नियंत्रित किया जाएगा.

1. नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 08.09.2023 के 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र- I माना जाएगा. हालांकि, वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले के सड़क नेटवर्क पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी.

2. रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को 08.09.2023 के 05:00 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक विनियमित क्षेत्र माना जाएगा. केवल वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की ओर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी.

3. अंतरराज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. ऐसी सभी बसों का समापन बिंदु रिंग रोड पर होगा.

4. इसके अलावा, निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को 12 बजे से नियंत्रित क्षेत्र- II माना जाएगा. 10.09.2023 से 14:00 बजे तक. 10.09.2023 को :- डब्ल्यू-प्वाइंट, ए-प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड-पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक चौक से तुर्कमान गेट तक), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बीएसजेड मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंभा-टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली से) -मेरठ एक्सप्रेसवे टी-प्वाइंट से कश्मीरी गेट), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आईएसबीटी कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास.

5. हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जाएगा. हालांकि, ऐसे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए मार्गों को चुनें और पर्याप्त समय रखें.

6. गैर गंतव्य वाहनों को अनिवार्य रूप से ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं अन्य वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जायेगा. इन वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं है.

7. दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर चलेंगी. इन बसों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत होगी.

8. दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर अनुमति दी जाएगी.

9. टीएसआर और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी. हालांकि, नई दिल्ली जिले के अंदर स्थित होटलों में वैध बुकिंग वाले वास्तविक निवासियों और पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के अंदर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति होगी.

10. भारी माल वाहन (एचजीवी), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (एलजीवी) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध ‘नो एंट्री परमिशन’ के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.

11. नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा.

12. वास्तविक निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी. नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी. वास्तविक निवासियों, अधिकृत वाहनों और ऊपर उल्लिखित आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज ले जाने होंगे.

13. मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी. इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से NH-48 से राव तुला राम मार्ग – ओलोफ पाल्मे मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा. NH-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी.

14. सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) बसें मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएंगी. ), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर 07 और 08.09.2023 की मध्यरात्रि को 0000 बजे से 10.09.2023 को 23:59 बजे तक.

15. दिनांक 10/09/2023 को 05:00 बजे से 13:00 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र-II में निम्नलिखित स्थानों पर यातायात प्रभावित रहेगा.

अजमेरी गेट की ओर से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन,

श्यामा प्रसाद मुखर्जी (एसपीएम) रोड की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन

गीता कॉलोनी की ओर से शांति वन चौक

विकास मार्ग की ओर से आईटीओ

जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग की ओर से राजघाट चौक

मिंटो रोड की ओर से गुरुनानक चौक

G-20 शिखर सम्मलेन के दौरान दिल्ली में क्या Allowed और क्या Not Allowed

पोस्टल सेवा, मेडिकल सेवा में जैसे सैंपल कलेक्शन करने अगर कोई जा रहा है, तो उन्हें पूरी दिल्ली में नहीं रोका जाएगा. दवाओं की होम डिलीवरी पर रोक नहीं होगी, लेकिन इस दौरान खानों की डिलीवरी बंद रहेगी. राज्यकर्मियों के पास आइडी कार्ड होना जरूरी होगी. आवश्यक सेवाओं से जुड़ी वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी.

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