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Delhi Air Pollution: दिल्ली NCR में GRAP- 4 और 3 खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति, इन चीजों पर हटी रोक

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Delhi Air Pollution: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे एनसीआर में जीआरएपी के चरण-IV और चरण-III को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. जिसके बाद दिल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में लागू बैन को हटा लिया गया है.

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Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली में लागू GRAP चरण IV और 3 उपायों में छूट दे दी गई है. हालांकि जीआरएपी के चरण II और I पूरे एनसीआर में लागू रहेंगे. इसके तहत प्रतिबंध भी जारी रहेंगे. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है और GRAP IV की आवश्यकता नहीं है. जिसमें बाद कोर्ट ने GRAP IV चरण में छूट की अनुमति दी.

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दिल्ली में खुल गए सभी स्कूल

GRAP-IV और GRAP-III को रद्द करने के बाद दिल्ली में सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से खोलने का आदेश दे दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने GRAP 2 से नीचे प्रतिबंध में ढील न देने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से GRAP चरण II से नीचे प्रतिबंधों में ढील न देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से GRAP चरण III के तहत कुछ उपायों को जोड़ने पर भी विचार करने को कहा.

GRAP IV में इन चीजों पर रहती है पाबंदी

GRAP IV लागू होने से कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाती है. ट्रक समेत भारी वाहनों की दिल्ली एनसीआर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी. सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है. स्कूलों में ऑन लाइन क्लास शुरू कर दिया जाता है. जबकि ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया जाता है.

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