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Kumbh Mela 2021 : केंद्र सरकार ने कुंभ मेला को लेकर जारी किया नया गाइडलाइन, जानें क्या करना है क्या नहीं

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Centre Govt SOP, kumbh mela 2021 dates, Centre Govt guidelines, Kumbh Mela amid coronavirus कोरोना संकट के बीच मार्च-अप्रैल में होने वाले आगामी हरिद्वार कुंभ मेला को लेकर केंद्र सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है. केंद्र के नये दिशानिर्देश (एसओपी) के अनुसार मेला में भाग लेने के इच्छुक सभी भक्तों को पंजीकरण कराना होगा. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / जिला अस्पताल / मेडिकल कॉलेज से एक अनिवार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा.

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कोरोना संकट के बीच मार्च-अप्रैल में होने वाले आगामी हरिद्वार कुंभ मेला (kumbh mela 2021) को लेकर केंद्र सरकार ने नया गाइडलाइन (Centre Govt guidelines) जारी किया है. केंद्र के नये दिशानिर्देश (Centre Govt SOP) के अनुसार मेला में भाग लेने के इच्छुक सभी भक्तों को पंजीकरण कराना होगा. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / जिला अस्पताल / मेडिकल कॉलेज से एक अनिवार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा.

कुंभ मेला में आने वालों को क्या करना है और क्या नहीं

  • 1. कुंभ मेला में शामिल होने वालों को WHO, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा.

  • 2. सभी को जरूरी रूप से मास्क पहनना होगा.

  • 3. जहां-तहां थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है. सभी को 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा.

  • 4. कुंभ मेला में शामिल होने वाले नियमित रूप से वेबसाइट पर विजिट करें.

  • 5. इमरजेंसी नंबर हमेशा अपने साथ रखें.

  • 6. मेला आयोजन समिति के सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा.

  • 7. मेला परिसर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी है.

  • 8. जहां-तहां गंदगी फैलाने पर दंड देना पड़ सकता है.

इधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले के लिए वेंटीलेटर, आइसीयू और अस्पताल में बिस्तरों की संख्या जैसी स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों पर रिपोर्ट मांगी. कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया है कि राज्य में पृथक-वास केंद्र और कोरोना केयर सेंटर बुरी हालत में हैं. पीठ ने हरिद्वार जिला न्यायाधीश को मार्च-अप्रैल में होने वाले आगामी हरिद्वार कुंभ को लेकर जिले में वेंटीलेटर, आइसीयू, अस्पताल में बिस्तर, उपकरण, स्टाफ की क्षमता आदि को लेकर 21 फरवरी तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

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अदालत ने जिला न्यायाधीश से रिपोर्ट देने करने को कहा है ताकि कुंभ मेला व्यवस्थाओं की सही तस्वीर सामने आ सके. इससे पहले, उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव, मेला आयोजक तथा जिलाधिकारी को एक बैठक कर दिशानिर्देश तैयार करने तथा रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.

Posted By – Arbind kumar mishra

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