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आतंकवाद के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, हिज्बुल मुजाहिदीन का शौकत अहमद शेख टेररिस्ट घोषित

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केंद्र ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत घोषित किया.

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नई दिल्ली : केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत से आतंकवादियों के खात्मे की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंगलवार को एक सख्त कदम उठाया है. भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंक और हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिजबुल-मुजाहिदीन के प्रमुख लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है.

फिलहाल पाकिस्तान में है शौकत अहमद शेख

समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत घोषित किया. जम्मू-कश्मीर के बारामूला के गनी हमाम इलाके में 1970 में जन्मे गुलाम नबी शेख का बेटा शौकत उर्फ ​​शौकत मोची फिलहाल पाकिस्तान में है. शौकत पर उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के गहरे नेटवर्क के कारण घुसपैठ और भर्ती और आतंकवादी हमलों के निष्पादन में समन्वय में शामिल होने का भी आरोप है.

शेख पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आतंकवादी घोषित किया गया है. केंद्र सरकार का मानना ​​है कि शौकत अहमद शेख उर्फ ​​शौकत मोची आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अधिसूचित किया जाना है.

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किस कानून के तहत लगाई गई रोक

गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है. इसके अलावा, यह नोट किया गया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) का खंड (ए) केंद्र सरकार को अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यक्ति के नाम को अधिसूचित करने का अधिकार देता है, यदि वह उसका मानना ​​है कि वह आतंकवाद में शामिल है. अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिज्बुल मुजाहिदीन को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची के तहत एक संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.

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