19.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 09:24 pm
19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ीं! यौन शोषण मामले में पुलिस ने अदालत से की ये अपील

Advertisement

पिछले साल, बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत में कहा था कि भारत के बाहर कथित तौर पर किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. जानें मामले का ताजा अपडेट क्या है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. दरअसल, दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक अदालत से महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आग्रह किया है. पुलिस ने आरोपी की उस दलील का विरोध किया जिसमें कहा गया है कि क्योंकि कुछ कथित घटनाएं विदेशों में हुईं, इसलिए वे दिल्ली की अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं हैं. पुलिस की ओर से बृजभूषण शरण सिंह खिलाफ आरोप तय करने पर बहस पूरी हो चुकी है.

- Advertisement -

पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के समक्ष तर्क दिया और कहा कि बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित तौर पर विदेशों और दिल्ली सहित भारत के अंदर की गई यौन उत्पीड़न की घटनाएं उसी अपराध के हिस्से के तहत आतीं हैं. पुलिस ने न्यायाधीश से कहा कि इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत को है. अदालत की ओर से अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 जनवरी को रखी गई है.

Also Read: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के विरोध से लेकर WFI के निलंबन तक, प्वाइंट्स में जानें पूरा मामला

किन धाराओं में किया गया है केस दर्ज

आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354-ए (यौन उत्पीड़न), धारा 354-डी (पीछा करना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी)के तहत आरोप पत्र दायर किया था. इसके बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गईं हैं.

Also Read: ‘मेरा कुश्ती से कोई लेना-देना नहीं’, निलंबन के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने WFI से बनाई दूरी, नड्डा से की मुलाकात

अगली सुनवाई 20 जनवरी को

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत नए सिरे से दलीलें सुन रही थी. ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप तय करने के चरण में ही पिछले न्यायाधीश का तबादला कर दिया गया था. अब मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होनी है. आरोपी ने पहलवानों की सांस लेने की क्षमता की जांच करने के बहाने उनके स्तनों को छूने के अपने कृत्य को पितृत्व के रूप में उचित ठहराने का काम किया था.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें