13.1 C
Ranchi
Wednesday, February 12, 2025 | 06:42 am
13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Amanatullah Khan : आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, जेल से रिहा करने का आदेश

Advertisement

Amanatullah Khan : आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Amanatullah Khan : राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. वे 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आरोपी थे. खान के वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है. 1 लाख रुपये की जमानत के साथ उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया गया है.

Read Also : Congress vs AAP: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, ‘आप’ के खिलाफ शुरू की न्याय यात्रा

कोर्ट ने खान को गुरुवार को रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किया. विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने कहा कि खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन अभियोजन की कोई मंजूरी नहीं ली गई है. न्यायाधीश ने कहा, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है. कोर्ट ने निर्देश दिया कि खान को 1 लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर तत्काल न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए.

जांच एजेंसी ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है. आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम था, जिसे मामले में ईडी ने आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था. कोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ मामला चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है. अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. अनुपूरक अभियोजन शिकायत आरोपपत्र के समान होती है.
(इनपुट पीटीआई)

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें