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कर्नल प्रसाद पुरोहित समझौता एक्सप्रेस के दोषी नहीं : राष्ट्रीय जांच एजेंसी

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के प्रमुख शरद कुमार ने कहा है कि समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है.उन्होंनेसमाचार एजेंसी पीटीआइ से कहाहै कि पुरोहितइस मामलेकेआरोपीनहींहैं.उन्होंने आश्चर्य प्रकटकरते हुए कहा कि आखिर कर्नल प्रसाद पुरोहित का नाम इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा […]

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के प्रमुख शरद कुमार ने कहा है कि समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है.उन्होंनेसमाचार एजेंसी पीटीआइ से कहाहै कि पुरोहितइस मामलेकेआरोपीनहींहैं.उन्होंने आश्चर्य प्रकटकरते हुए कहा कि आखिर कर्नल प्रसाद पुरोहित का नाम इस मामले में क्यों घसीटा जा रहा है.

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एनआइए प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र की एटीएसने 2008 केमालेगांवविस्फोट मामले में कर्नलपुरोहितको आरोपी बनाया थाऔर एनआइए इस मामलेकी जांच कर रही है.

मालूम हो कि समझौता ब्लास्ट में आठ लोगों के खिलाफ चार्जशीट किया गया था. इनमें स्वामी असीमा नंद, सुनील जोशी, रामचंद्र कालसांगरा, संदीप डांगे, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, अमित और राजेंद्र चौधरी के नाम शामिल हैं. अटारी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाने वाले समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में पानीपथ के निकट 18 फरवरी, 2007 को विस्फोट हुआ था, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गयी थी. इसके लिए साजिश रची गयी थी.

लेफ्टिनेंट प्रसाद पुरोहित को महाराष्ट्र के मालेगांव इलाके में 29 सितंबर 2008 को हुए विस्फोट का आरोपी बनाया गया था. इसमें चार लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे. इस मामले में पुरोहित सहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिवनारायण कलसांगरा, श्याम साहू, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय, राकेश धावडे, जगदीश महात्रे, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और प्रवीण तकालकी को गिरफ्तार किया गया था.

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