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कोयला घोटाला : पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को मिली राहत, मधु कोडा की याचिका खारिज

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नयी दिल्ली : विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन करने की मांग वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा की याचिका आज ठुकरा दी. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा, ‘‘मधु कोडा की याचिका ठुकरायी जाती है.” एजेंसी ने याचिका का […]

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नयी दिल्ली : विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन करने की मांग वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा की याचिका आज ठुकरा दी. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा, ‘‘मधु कोडा की याचिका ठुकरायी जाती है.”

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एजेंसी ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है यहां तक कि प्रथमदृष्टया भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिंह नवीन जिंदल ग्रुप कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटन करने में किसी साजिश का हिस्सा थे. इसके बाद अदालत ने कोडा की याचिका पर 28 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सीबीआई ने अदालत में दलील दी थी कि मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर सिंह और दो अन्य को समन करने की मांग वाली कोडा की याचिका में कोई साक्ष्य नहीं है और ऐसा कोई रिकार्ड नहीं जिससे पता चलता हो कि उस समय कोयला प्रभार रखने वाले सिंह की किसी भी मामले में किसी भी आरोपी के साथ मिलीभगत थी.

एजेंसी ने यह भी कहा था कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि सिंह ने पूरी प्रक्रिया में ‘‘यांत्रिक तरीके” से कदम उठाया. कोडा ने आरोप लगाया था कि सीबीआई यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि पूरी प्रक्रिया में तत्कालीन प्रधानमंत्री की कोई संलिप्तता नहीं थी.

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