मुंबई : श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक के गोवा जाने पर रोक संबंधी आदेश के खिलाफ की गई अपील उच्चतम न्यायालय ने ठुकरा दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने प्रमोद को मॉरल पुलिसिंग के लिए कड़ी फटकार लगायी. सुप्रीम कोर्ट ने गोवा जाने पर मुतालिक की रोक को बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि यह शांति कायम रखने के लिए लिया गया फैसला है.
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गोवा में प्रवेश नहीं कर सकते प्रमोद मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा प्रतिबंध
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मुंबई : श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक के गोवा जाने पर रोक संबंधी आदेश के खिलाफ की गई अपील उच्चतम न्यायालय ने ठुकरा दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने प्रमोद को मॉरल पुलिसिंग के लिए कड़ी फटकार लगायी. सुप्रीम कोर्ट ने गोवा जाने पर मुतालिक की रोक को बिल्कुल सही ठहराया और […]
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आपको बता दें कि प्रमोद मुतालिक श्रीराम सेना नाम के एक हिंदू संगठन के प्रमुख हैं. अदालत ने मुतालिक से पूछा कि आप मैंगलोर में क्या कर रहे हैं क्या आपका इरादा एक बार फिर पब में पार्टी कर रहे युवाओं को पिटने का है. कोर्ट ने कहा आप पर जो प्रतिबंध लगा है वह बिल्कुल सही है. इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन्हें छह महीने तक गोवा में घुसने ना दिया जाए.
मुतालिक ने बांबे हाइकार्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उनका आरोप था कि कुछ लोग मिलकर उनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वह गोवा ना जाएं. मुतालिक ने आरोप लगाया था कि इसमें राजनीति के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के साथ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं. ये सभी मिलकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.
मुतालिक ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया था और कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी तकलीफ समझेगा. मुतालिक ने कहा, मैं लंबे समय से किसी धार्मिक प्रयोजन के तहत बीजेपी शासित राज्य गोवा की यात्रा करना चाहते हैं जो नहीं हो पा रहा है. मुतालिक पर यह प्रतिबंध इसलिए लगा है, क्योंकि 2009 में उन्होंने कुछ युवकों के साथ मिलकर मैंगलोर के एक पब में युवक और युवतियों के साथ मारपीट की थी. जिसके बाद उन पर गोवा आने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
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