नयी दिल्ली: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने समुद्री पोतों के चालक दल के सदस्यों के लिए एक जून से विदेश की यात्र करते समय पासपोर्ट रखना अनिवार्य कर दिया है और इस तरह चार दशक से मिल रही छूट समाप्त हो गई है.विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी कर कहा कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत कोई भी व्यक्ति भारत से तब तक बाहर नहीं जा सकता या जाने का प्रयास नही कर सकता है जब तक उसके पास यात्र के लिए वैध पासपोर्ट नहीं हो.
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एक जून से समुद्री पोतों के चालक दल के सदस्यों को पासपोर्ट रखना होगा
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नयी दिल्ली: एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने समुद्री पोतों के चालक दल के सदस्यों के लिए एक जून से विदेश की यात्र करते समय पासपोर्ट रखना अनिवार्य कर दिया है और इस तरह चार दशक से मिल रही छूट समाप्त हो गई है.विदेश मंत्रालय ने आज बयान जारी कर कहा कि पासपोर्ट अधिनियम […]
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बहरहाल भारत सरकार की तरफ से 1968 में जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक समुद्री पोत के क्रू और सहायक कर्मियों को विदेश जाने से पहले अनिवार्य रुप से पासपोर्ट रखने से छूट थी. इस प्रावधान के तहत ये कर्मी पहचान पत्र के आधार पर विदेश की यात्र कर सकते थे.
विदेश विभाग ने बताया, ‘‘सरकार ने प्रावधान पर पुनर्विचार किया और एक जून 2015 से इस सुविधा को हटाने का निर्णय किया गया. गजट अधिसूचना 16 मार्च 2015 की प्रति संलग्न की गई है.’’ विभाग ने बताया कि इसको देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों और वे लोग जो समुद्री पोत के क्रू और सहायक सदस्य हैं उन्हें भी अंतरराष्ट्रीय यात्र के लिए पासपोर्ट रखना जरुरत होगा. इसने बताया कि भारत और विदेशों में पासपोर्ट जारी करने वाले सभी अधिकारियों से आग्रह किया जाता है कि ऐसे आवेदकों को तत्परता से पासपोर्ट जारी करने में पूर्ण सहयोग करें.
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