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रेलवे ने बदला नियम, तीन दिनों के बाद नहीं मिलेंगे टिकट के पैसे

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नयी दिल्लीः रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है. ट्रेन छूट जाने के बाद हमें 30 दिनों के भीतर टिकट वापस करने पर पैसे मिल जाते थे लेकिन अब इसकी मियाद घटाकर तीन दिन कर दी गयी है. अब तीन दिन से ज्यादा पुराने टिकटों पर रेलवे कोई पैसा वापस नहीं करेगा. रेलवे […]

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नयी दिल्लीः रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया है. ट्रेन छूट जाने के बाद हमें 30 दिनों के भीतर टिकट वापस करने पर पैसे मिल जाते थे लेकिन अब इसकी मियाद घटाकर तीन दिन कर दी गयी है. अब तीन दिन से ज्यादा पुराने टिकटों पर रेलवे कोई पैसा वापस नहीं करेगा.

रेलवे ने ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए पैसे लौटाने की सुविधा शुरू कर दी थी. इसके लिए टिकट कैंसिलेशन व रिफंड के नियमें में थोड़ा बदलाव किया गया है. इसके लिए यात्रियों को टीडीआर भरना पड़ेगा इसमें सारी जानकारी देनी होगी कि यात्री का ट्रेन किस कारण से छूटा. इसके अलावा इस फॉर्म पर स्टेशन मैनेजर का हस्ताक्षर भी चाहिए होगा. इस पूरी प्रकिया के बाद आपको टिकट के आधे पैसे वापस किये जायेंगे. पूरी प्रकिया पहले जैसे ही है बस 30 दिनों के वक्त को कम करके तीन दिन कर दिया गया है. ये सारी प्रक्रिया आपको तीन दिनों के अंदर करनी होगी.
इस नियम के बदलने के पीछे दलालों की बढ़ती सक्रियता और इस नियम का फायदा उठाना बताया जाता है. दलाल बहुत सारे टिकट बुक करा लेंते हैं और जब टिकट नहीं बिकता तो टीडीआर का सहारा लेकर अपने आधे पैसे वापस भी करा लेते है. इस नियम में और भी बड़े बदलाव होने की संभावना है सूत्रों की मानें तो रेलवे ट्रेन छूटने के दो घंटे के बाद यात्रियों को पूरे पैसे वापस करने की योजना बना रहा है. हालांकि इसमें आरक्षण शुल्क काट लिया जायेगा. टीडीआर का इस्तेमाल केवल कन्फर्म टिकट पर किया जा सकता है. इसमें वेटिंग टिकट प्राप्त लोगो को सुविधा नहीं दी जाती है.

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