18.1 C
Ranchi
Sunday, February 23, 2025 | 12:39 am
18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

फिर से दिल्‍ली की सड़कों पर दौड़ेगा ई-रिक्‍शा, सरकार ने दिखायी हरी झंडी

Advertisement

नयी दिल्ली : ई-रिक्शा अब आधिकारिक रुप से दिल्ली की सडकों पर फिर से दौड सकेंगे. सरकार ने आज इन्‍हें विशेष श्रेणी के तिपहिया वाहन के रुप में मान्यता दे दी है. इनकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी. सुरक्षा संबंधी मुद्दे की वजह से दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : ई-रिक्शा अब आधिकारिक रुप से दिल्ली की सडकों पर फिर से दौड सकेंगे. सरकार ने आज इन्‍हें विशेष श्रेणी के तिपहिया वाहन के रुप में मान्यता दे दी है. इनकी अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी. सुरक्षा संबंधी मुद्दे की वजह से दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया था और निर्णय सरकार पर छोउ़ दिया था.

सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज अधिसूचित किया है कि ई-रिक्शा एक विशेष उद्देशीय बैटरी से चलने वाला वाहन है जिसमें तीन पहिये हैं. सरकार ने कहा है कि इस तरह के वाहन में चालक के अलावा चार से अधिक यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे. साथ ही कुल मिलाकर 40 किलोग्राम का सामान इसमें ढोया जा सकेगा. इसकी मोटर की नेटपावर 2,000 वॉट से अधिक नहीं होगी और वाहन की अधिकतम गति 25 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी.

इसके अलावा ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रत्येक ड्राइविंग या नवीकरण किए गए लाइसेंस की वैधता, जारी करने की तारीख से तीन साल से अधिक नहीं होगा. अदालत ने 31 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा को चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया यह अन्य यातायात व नागरिकों के लिए खतरा हैं. उच्च न्यायालय की पीठ ने इसे संसद व केंद्र पर छोड दिया था कि ई-रिक्शा के नियमन के लिए कानून में क्या बदलाव किए जाने चाहिए.

सडक परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि उनका मंत्रालय इस वाहन से जुडे सुरक्षा के मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रहा है. मंत्री ने कहा था कि ई-रिक्शा पर प्रतिबंध की वजह से हजारों लोगों की रोजी रोटी का जरिया छिन गया है.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें