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जन धन योजना:पहचान पत्र नहीं है,तो अब ‘नो टेंशन’

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नयी दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जन धन योजना को परवान चढ़ाने में रिजर्व बैंक भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा. आरबीआइ ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे सरकारी पहचान पत्र नहीं होने पर भी खाता खोलने से इनकार नहीं करें. बैंक ऐसे व्यक्तियों के सीमित अधिकारवाले अकाउंट खोलें. इस तरह […]

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नयी दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी जन धन योजना को परवान चढ़ाने में रिजर्व बैंक भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा. आरबीआइ ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि वे सरकारी पहचान पत्र नहीं होने पर भी खाता खोलने से इनकार नहीं करें. बैंक ऐसे व्यक्तियों के सीमित अधिकारवाले अकाउंट खोलें. इस तरह के खाते से एक महीने में सिर्फ10 हजार रुपये ही निकाले जा सकेंगे. आरबीआइ की तरफ से बैंकों को इस बारे में आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है.

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इस संदर्भ में एक अभियान भी केंद्रीय बैंक और अन्य सरकारी बैंकों की तरफ से चलाया जायेगा. अभियान के तहत आम जनता को बैंक खाता खोलने के उनके अधिकार के बारे में बताया जायेगा. बहरहाल, केंद्रीय बैंक का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सरकार की तरफ से दिया गया कोई भी पहचान पत्र नहीं है तो वह अपना फोटो बैंक अधिकारी के समक्ष पेश कर खाता खोल सकता है. बैंक अधिकारी उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान के आधार पर खाता खोल सकता है.

लेकिन इस श्रेणी के बैंक ग्राहक के अधिकार सीमित होंगे. मसलन, उसे एक समय बैंक खाते में 50 हजार रुपये से ज्यादा की राशि रखने की इजाजत नहीं होगी. उसे साल में एक लाख रु पये से ज्यादा का कर्ज भी नहीं मिलेगा. सबसे अहम है कि महीने में महज दस हजार रु पये की राशि ही निकालने की छूट होगी. हां, इस श्रेणी का ग्राहक भविष्य में निर्धारित पहचान पत्र देकर या किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित फोटो प्रस्तुत कर अपने खाते को सामान्य बैंक अकाउंट में तब्दील करवा सकता है.

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