17.1 C
Ranchi
Thursday, February 13, 2025 | 11:26 pm
17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

जरूरत से अधिक योग्य महिला को नहीं मिली नौकरी, हाई कोर्ट ने आवेदन खारिज किया, जानें पूरा मामला

Advertisement

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) में नौकरी के लिए आवेदन करने वाली एक महिला का आवेदन इस आधार पर खारिज करने के निर्णय को बरकरार रखा कि उसकी योग्यता जरूरत से अधिक है. न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने आर लक्ष्मी प्रभा की अर्जी खारिज कर दी, जिसने ट्रेन […]

Audio Book

ऑडियो सुनें

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) में नौकरी के लिए आवेदन करने वाली एक महिला का आवेदन इस आधार पर खारिज करने के निर्णय को बरकरार रखा कि उसकी योग्यता जरूरत से अधिक है. न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने आर लक्ष्मी प्रभा की अर्जी खारिज कर दी, जिसने ट्रेन आपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, जूनियर इंजीनियर (स्टेशन) के पदों के लिए अपना आवेदन खारिज करने के सीएमआरएल के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.

पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिप्लोमा थी लेकिन महिला बी.ई. स्नातक थी. न्यायाधीश ने सीएमआरएल के विज्ञापन का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन अभ्यर्थियों की योग्यता जरूरत से अधिक हैं वे रोजगार का दावा करने के हकदार नहीं हैं. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इस मामले में न्यूनतम योग्यता स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है और यह भी उल्लेख किया गया है कि जरूरत से अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं करें.’

आदेश में कहा गया, ‘‘उपरोक्त उल्लेख के मद्देनजर अदालत के पास यह व्यवस्था देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है कि याचिकाकर्ता जरूरत से अधिक योग्यता के आधार पर राहत की हकदार नहीं है और वर्तमान रिट याचिका खारिज करने योग्य है. तदनुसार रिट याचिका खारिज की जाती है.’

पढ़ें, नये कानून के तहत क्या हैं मकान मालिक और किरायेदार के अधिकार

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें