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अन्नाद्रमुक के 18 अयोग्य विधायकों की याचिका पर Supreme Court में सुनवाई 27 को

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय अन्नाद्रमुक के अयोग्य घोषित 18 विधायकों का मामला मद्रास उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर 27 जून को सुनवाई के लिए सोमवार को तैयार हो गया. इस मामले में उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला दिया था.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी. इन 18 विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिस पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने 14 जून को खंडित निर्णय सुनाया है और अब तीसरे न्यायाधीश नये सिरे से इसकी सुनवाई करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सऐप के जरिये लोग तीसरे न्यायाधीश के बारे में जानते थे जो इस मामले में सुनवाई करेंगे. इस पर पीठ ने कहा, ‘हम व्हाट्सऐप संदेशों पर भरोसा नहीं करते और इस मामले में 27 जून को सुनवाई की जायेगी.’

मद्रास उच्च न्यायालय ने 14 जून को अपने खंडित फैसले में इन 18 विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की विधान सभा अध्यक्ष पी धनपाल की पिछले साल 18 सितंबर की व्यवस्था पर परस्पर भिन्न फैसला सुनाया था. न्यायालय ने कहा कि अब मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास यह मामला भेजा जायेगा जो इस पर नये सिरे से सुनवाई करेंगे. मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने अपने 200 पेज के फैसले में विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को बरकरार रखा था, जबकि न्यायमूर्ति एम सुंदर ने अलग निर्णय में इससे असहमति व्यक्त की थी.

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय अन्नाद्रमुक के अयोग्य घोषित 18 विधायकों का मामला मद्रास उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर 27 जून को सुनवाई के लिए सोमवार को तैयार हो गया. इस मामले में उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला दिया था.

न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी. इन 18 विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिस पर शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि उच्च न्यायालय ने 14 जून को खंडित निर्णय सुनाया है और अब तीसरे न्यायाधीश नये सिरे से इसकी सुनवाई करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सऐप के जरिये लोग तीसरे न्यायाधीश के बारे में जानते थे जो इस मामले में सुनवाई करेंगे. इस पर पीठ ने कहा, ‘हम व्हाट्सऐप संदेशों पर भरोसा नहीं करते और इस मामले में 27 जून को सुनवाई की जायेगी.’

मद्रास उच्च न्यायालय ने 14 जून को अपने खंडित फैसले में इन 18 विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की विधान सभा अध्यक्ष पी धनपाल की पिछले साल 18 सितंबर की व्यवस्था पर परस्पर भिन्न फैसला सुनाया था. न्यायालय ने कहा कि अब मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश के पास यह मामला भेजा जायेगा जो इस पर नये सिरे से सुनवाई करेंगे. मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने अपने 200 पेज के फैसले में विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को बरकरार रखा था, जबकि न्यायमूर्ति एम सुंदर ने अलग निर्णय में इससे असहमति व्यक्त की थी.

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