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पटना हाइकोर्ट ने रसोई गैस एजेंसी के कर्मी राजेश पांडेय को दी जमानत

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कुचायकोट स्थित गौरी शंकर रसोई गैस एजेंसी के मालिक के द्वारा दर्ज कराये गये फ्रॉड के कांड में पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा के पीठ ने कर्मी राजेश पांडेय की अग्रिम जामनत को मंजूर कर लिया. अग्रिम जमानत मिलने के बाद राजेश पांडेय को बड़ी राहत मिली है.

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गोपालगंज. कुचायकोट स्थित गौरी शंकर रसोई गैस एजेंसी के मालिक के द्वारा दर्ज कराये गये फ्रॉड के कांड में पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा के पीठ ने कर्मी राजेश पांडेय की अग्रिम जामनत को मंजूर कर लिया. अग्रिम जमानत मिलने के बाद राजेश पांडेय को बड़ी राहत मिली है. उसे इंसाफ मिलने की बात राजेश पांडेय के परिजन कह रहे हैं. कोर्ट को राजेश पांडेय के अधिवक्ता रंजीत कुमार पांडेय ने बताया कि उनके क्लाइंट राजेश पांडेय गौरी शंकर इंडेन एजेंसी में काम करते थे. उनका वाहन भी एजेंसी में कांट्रेक्ट पर चल रहा था. बाद में गैस एजेंसी के मालिक रवि पांडेय ने वाहन को द्वारा खरीद लिया गया. लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा था. पैसे को लेकर विवाद हुआ और राजेश पांडेय ने गैस एजेंसी लेने में किये गये फर्जीवाड़े को उजागर कर शिकायत दर्ज करा दी गयी. राजेश पांडेय की शिकायत पर इंडेन ने जांच करायी. सीवान को-ऑपरेटिव बैंक के जिस एकाउंट नं-14111 में 20.40 लाख रुपये होने का दावा किया गया था. उस संबंध में उपलब्ध कराये गये साक्ष्य में वर्ष 2009 में उनके उस खाते में 2.40 लाख रुपये ही थे. बैंक वर्ष 2012 में कंप्यूटराइज्ड हो चुका था. आरोप को सत्य पाते हुए एजेंसी को रद्द कर दिया. हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से दिये गये लेजर को सत्य मानकर रवि पांडेय की याचिका रद्द हो गयी थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया. उसके बाद एक साजिश के तहत रवि पांडेय ने अपने कर्मी के खिलाफ यह प्राथमिकी सीवान नगर थाना कांड सं-483/2023 दर्ज करा दी. कोर्ट ने अग्रिम जमानत को मंजूर कर लिया. वहीं रवि पांडेय की ओर से भी अग्रिम जमानत का विरोध किया गया था.

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