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संस्कृति गोलीकांड : रूपा शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक

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अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई, नो कोरेसिव स्टेप का आदेश

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संवाददाता, मुजफ्फरपुर

संस्कृति वर्मा गोलीकांड में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रूपा शर्मा की गिरफ्तारी पर अग्रिम जमानत के निष्पादन तक रोक लगा दी है. उसकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने नो कोरेसिव स्टेप का आदेश दिया है. इसके तहत गिरफ्तारी पर रोक के साथ अन्य कार्रवाई से भी रूपा को फिलहाल राहत मिल गयी है. इसके साथ जिला जज ने बेला थाने की पुलिस से घटना में घायल हुई महिला कंप्यूटर ऑपरेटर संस्कृति वर्मा के जख्म का प्रतिवेदन व केस डायरी की मांग करते हुए जमानत पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की अगली तिथि निर्धारित की है. रूपा की अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नवल किशोर प्रसाद सिन्हा व वर्तमान अध्यक्ष राम कृष्ण ठाकुर उर्फ रामबाबू ठाकुर ने बहस की.

बेला थानेदार सह केस की आइओ रंजना वर्मा ने बीते सप्ताह रूपा शर्मा के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट से गिरफ्तारी के लिए वारंट प्राप्त किया. पुलिस टीम भी रूपा शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी. गिरफ्तारी नहीं होने पर रूपा के नाम से इश्तेहार व कुर्की जारी कराने के प्रयास में पुलिस थी. इसी बीच रूपा शर्मा की ओर जिला जज के कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गयी. जिसमें कोर्ट ने नो कोरेसिव स्टेप का आदेश जारी कर दिया है.

वाहन एजेंसी कर्मी की जमानत अर्जी हुई खारिज

इसी कांड में वाहन एजेंसी के कर्मचारी तुषार वर्मा की जमानत अर्जी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट से बुधवार को खारिज हो गयी है. तुषार पर गोलीकांड के शूटर से सेटिंग करने के आरोप है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस मामले में आरोपित शूटर कृष्णकांत मिश्रा व अभिनीत उर्फ सन्नी की जमानत अर्जी भी निचली अदालत से खारिज हो चुकी है. शूटर की गोली से घायल होनेवाली संस्कृति वर्मा ने जेल में न्यायिक अधिकारी के समक्ष टीआइ परेड में जेल भेजे गये चार में से तीन आरोपितों की पहचान की थी. इसमें कृष्णकांत को शूटर व तुषार वर्मा व अभिनीत उर्फ सन्नी को रूपा शर्मा के वाहन एजेंसी का पूर्व स्टाफ बताया था. एक आरोपित शिवशेख को संस्कृति ने नहीं पहचाना था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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