25.1 C
Ranchi
Saturday, February 15, 2025 | 06:54 pm
25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Stampede Case में शाहरुख खान को गुजरात हाईकोर्ट से मिली राहत, ‘रईस’ के प्रमोशन में एक युवक की हुई थी मौत

Advertisement

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. पूरा मामला साल 2017 का है, जब एक्टर अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन गए थे. वहां भीड़ अनियंत्रित हो गई और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

गुजरात उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ 2017 में उनकी फिल्म ‘रईस’ के प्रचार के दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के संबंध में दायर एक याचिका बुधवार को खारिज कर दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए और बेहोश हो गए थे.

शाहरुख के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज

प्राथमिकी में, शाहरुख खान को कथित तौर पर आईपीसी की धारा 336, 337 और 338 के तहत दर्ज किया गया था. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात कोर्ट ने उद्धृत किया कि ‘आईपीसी की धारा 336, 337 और 338 और 304 ए के तहत दंडनीय अपराधों का प्राथमिक घटक यह है कि संबंधित कार्य जल्दबाजी या लापरवाही से किया जाना चाहिए.’ हालांकि, शाहरुख खान के कृत्यों को “बहुत उच्च स्तर की लापरवाही का कार्य नहीं कहा जा सकता”.

जस्टिस करील ने कही ये बात

जस्टिस करील ने अपने फैसले में कहा कि शाहरुख की हरकतों से भले ही लोग उत्साहित हुए हों, लेकिन वे उच्च स्तर की लापरवाही नहीं थे. न्यायलय ने कहा, शाहरुख खान … की ओर से किए गए कृत्य से भीड़ के कुछ सदस्य उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन … ऐसे कृत्यों को बहुत उच्च स्तर की लापरवाही से युक्त नहीं कहा जा सकता है … इसके अलावा याचिकाकर्ता … एक अभिनेता होने के नाते अपनी आने वाली फिल्म का प्रचार कर रहा था … उक्त कृत्य में से किसी को भी पुरुषों के कारण का कोई तत्व नहीं कहा जा सकता है, जो एक अपराध के रूप में लापरवाही को पकड़ने के लिए एक आवश्यक तत्व है.”

जितेंद्र सोलंकी ने दर्ज करवाई थी एफआईआर

आपको बता दें कि साल 2017 की भगदड़ के बाद, कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज की. वडोदरा की एक स्थानीय अदालत ने फिल्म स्टार को समन जारी कर उपस्थित रहने के लिए कहा. समन के खिलाफ और शिकायत को खारिज करने के लिए शाहरुख खान ने हाईकोर्ट का रुख किया था.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें