18.3 C
Ranchi
Friday, March 7, 2025 | 01:34 am
18.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

माल्या को मिला एक और झटका : ब्रिटेन की अदालत ने फ्रांस में बिकी संपत्ति का पैसा देने से किया इनकार

Advertisement

भारत का भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत से करारा झटका लगा है. बैंकों से धोखाधड़ी मामलों में देश छोड़कर भागने वाले माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने फ्रांस में उसकी संपत्ति बेचकर जुटाई गई रकम देने से इनकार कर दिया है. माल्या ने अपने खर्चे और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए आवेदन देकर अदालत से तत्काल राहत की मांग की थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

लंदन : भारत का भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत से करारा झटका लगा है. बैंकों से धोखाधड़ी मामलों में देश छोड़कर भागने वाले माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने फ्रांस में उसकी संपत्ति बेचकर जुटाई गई रकम देने से इनकार कर दिया है. माल्या ने अपने खर्चे और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए आवेदन देकर अदालत से तत्काल राहत की मांग की थी.

विजय माल्या की फ्रांस की संपत्ति भारतीय बैंकों के एक समूह द्वारा शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही के तहत बेची गई थी और उससे जुटाई गई रकम ब्रिटिश कोर्ट के राजस्व कार्यालय में रखी गई है. उप दिवालिया एवं कंपनी कोर्ट के जज रॉबर्ट शाफर ने माल्या की अपील को ठुकरा दिया.

माल्या की फ्रांस स्थित लग्जरी संपत्ति ले ग्रांड जार्दिन को इसी साल बेचा गया था और इससे करीब 14.59 करोड़ रुपये (15 लाख पाउंड) मिले थे. हालांकि, कोर्ट ने इस राशि में से 2.33 करोड़ रुपये (करीब 2.4 लाख पाउंड) को कानूनी लागतों के लिए देने का निर्देश दिया. कोर्ट दिवालिया कार्यवाही के तहत अगले शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को तुरंत पैसों की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया. माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों द्वारा उसके खिलाफ की गई दिवाला कार्रवाई के चलते यह रकम अदालत के कब्जे में है.

Also Read: विजय माल्या की फ्रांस में 14 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी के आग्रह पर फ्रेंच अथॉरिटी ने की कार्रवाई

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर