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शहरी इलाकों में 17 साल बाद एक बार फिर खोले जा सकेंगे अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, RBI जल्द ही जारी करेगा लाइसेंस

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मीडिया की खबरों के अनुसार, आरबीआई ने 17 साल पहले बंद हो चुकी इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के संकेत दिए हैं.

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नई दिल्ली : देश के शहरी इलाकों में 17 साल एक बार फिर को-ऑपरेटिव बैंक खोले जा सकेंगे. आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) बहुज जल्द ही नए अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों को खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. मीडिया की खबरों के अनुसार, आरबीआई ने 17 साल पहले बंद हो चुकी इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के संकेत दिए हैं. बताया यह भी जा रहा है कि शहरों में नए सिरे से खुलने वाले को-ऑपरेटिव बैंकों की प्रक्रिया में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गठित सहकारिता मंत्रालय की भूमिका अहम होगी.

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किसे मिलेगा लाइसेंस?

मीडिया की खबर के अनुसार, वित्तीय तौर पर मजबूत और बेहतरीन प्रबंधन करने वाली को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटियों को नए अर्बन को-ओपरेटिव बैंक का लाइसेंस दिया जा सकता है. वहीं, 100 करोड़ रुपये से अधिक की जमा रखने वाले अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के लिए मैनेजमेंट बोर्ड बनाने और इनके राष्ट्रीय संगठन (भारतीय बैंक संघ की तरह) बनाने के नियम तैयार करने पर काम चल रहा है.

नवगठित सहकारिता मंत्रालय तय करेगा भविष्य

खबर के अनुसार, सरकार ने अभी हाल ही में जिस नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, वह इन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के नियमों और भविष्य तय करने के लिए समीक्षा करेगा. केंद्रीय बैंक से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के हवाले से खबर में कहा गया है कि संसद के मानसून सत्र के बाद सहकारिता मंत्रालय के साथ-साथ आरबीआई और वित्त मंत्रालय इस दिशा में काम कर सकते हैं. नए सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार गृहमंत्री अमित शाह को दिया गया है.

कौन संभालेगा कमान?

अधिकारियों के हवाले से खबर में कहा गया है कि इसके लिए आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में ‘शीर्ष शहरी सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति’ दो-तीन सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय बैंक को सौंप सकती है. आरबीआई ने इस समिति का गठन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए अब तक उठाए गए विनियामकीय कदमों और उनके पिछले 5 साल के असर का आकलन करने के लिए किया है.

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देश में 1500 से अधिक अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक कर रहे काम

बता दें कि देश में फिलहाल 1,539 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं. वर्ष 2004 में जब इनके लाइसेंस देने की प्रक्रिया बंद हुई थी, तब देश में करीब 1,926 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक संचालित किए जा रहे थे. बीते कुछ समय में आरबीआई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के प्रबंधन और नियमन को लेकर सख्त हुआ है. पीएमसी बैंक के फेल होने के बाद उसने अपनी सख्ती को और बढ़ाया है.

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