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आज से आपके लाइफ स्टाइल को फिर से बदल देंगे ये नियम, एटीएम निकासी से रसोई तक पर पड़ेगा असर, जानें कैसे..

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Unlock-2.0 : आज 1 जुलाई है और आज ही से देश में अनलॉक-2.0 की शुरुआत हो गयी है. इस अनलॉक-2.0 में आपको कई प्रकार की ढील दी जा रही है, तो लॉकडाउन के दौरान दी गयी तमाम सुविधाओं को समाप्त भी कर दिया जाएगा. जिन सुविधाओं की आखिरी तारीख सरकार की ओर से 30 जून तय की गयी थी, वह डेडलाइन समाप्त हो चुकी है. अब आज से बैंकिंग से लेकर कई सेक्टरों में लागू नियमों को बदलकर दोबारा पटरी पर लाया जा रहा है, जो आपके लॉकडाउन वाले लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदल देंगे. इस बदलाव से एटीएम से रुपये-पैसे की निकासी और लेनदेन से लेकर रसोई में खाना-पानी तक प्रभावित हो जाएगा. आइए, जानते हैं कि आज से किन-किन नियमों में बदलाव हो रहा है, जो रोड से लेकर रसोई तक को प्रभावित करेंगे...

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Unlock-2.0 : आज 1 जुलाई है और आज ही से देश में अनलॉक-2.0 की शुरुआत हो गयी है. इस अनलॉक-2.0 में आपको कई प्रकार की ढील दी जा रही है, तो लॉकडाउन के दौरान दी गयी तमाम सुविधाओं को समाप्त भी कर दिया जाएगा. जिन सुविधाओं की आखिरी तारीख सरकार की ओर से 30 जून तय की गयी थी, वह डेडलाइन समाप्त हो चुकी है. अब आज से बैंकिंग से लेकर कई सेक्टरों में लागू नियमों को बदलकर दोबारा पटरी पर लाया जा रहा है, जो आपके लॉकडाउन वाले लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदल देंगे. इस बदलाव से एटीएम से रुपये-पैसे की निकासी और लेनदेन से लेकर रसोई में खाना-पानी तक प्रभावित हो जाएगा. आइए, जानते हैं कि आज से किन-किन नियमों में बदलाव हो रहा है, जो रोड से लेकर रसोई तक को प्रभावित करेंगे…

एटीएम से नकदी निकासी पर नहीं मिलेगी छूट : बुधवार से बैंकों के नियमों में बदलाव हो जाने के बाद सभी बैंकों के खाताधारकों को एटीएम से नकदी निकासी और उसके लेनदेन पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी. अब पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में आठ और अन्य शहरों में लोग 10 बार ही ट्रांजेक्शन कर सकेंगे. लॉकडाउन के दौरान लोगों को एटीएम से अनलिमिटेड निकासी की सुविधा दी गयी थी.

खातों में मिनिमम बैलेंस रखना होगा जरूरी : सरकार ने 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की सुविधा दी थी. नियमों में बदलाव के बाद ये सुविधा बंद हो जाएगी. ऐसे में, खाताधारकों को अपने बैंकों के नियमों के हिसाब से बचत खाते में हर महीने मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा. लॉकडाउन के दौरान बैंकों ने इस नियम को समाप्त कर दिया था. खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर मेट्रो सिटी, शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है.

बचत खातों पर मिलेगा कम ब्याज : बैंकों के नियमों में बदलाव का सबसे बड़ा असर खातों से ग्राहकों को मिलने वाले ब्याज पर पड़ेगा. देश के ज्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाले ब्याज में कमी कर देंगे. मीडिया की खबरों के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों को मिलने वाले ब्याज में 0.50 फीसदी की कमी कर दी जाएगी. वहीं, अन्य सरकारी बैंकों में भी अधिकतम 3.25 फीसदी ब्याज मिलेगा.

दस्तावेज जमा नहीं कराने पर खाता हो सकता है फ्रीज : इसके साथ ही आगामी 1 जुलाई से कई बैंकों में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराने पर लोगों के खाते फ्रीज भी किए जा सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक में भी ये नियम लागू हो गया है. इसका कारण यह है कि विजया और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है.

एलपीजी और हवाई ईंधन की कीमतों में हो सकता है बदलाव : तेल बेचने वाली कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylender) और हवाई ईंधन की नई कीमतों का ऐलान करती हैं. पिछले कुछ महीनों से कीमतों में इजाफा हो रहा है. वहीं, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से उम्मीद लग रही है कि लोगों की रसोई के साथ ही हवाई किराये में लागत काफी बढ़ जाएगी.

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अटल पेंशन योजना में फिर से शुरू होगा ऑटो डेबिट : अटल पेंशन योजना (APY) के लाभार्थियों के खाते से ऑटो डेबिट (Auto debit) फिर शुरू हो सकता है. पीएफआडीए (PFRDA) के 11 अप्रैल के सर्कुलर के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के कारण इस सुविधा को 30 जून तक रोका गया था. इसलिए बैंकों ने अटल पेंशन योजना से ऑटो डेबिट रोक दिया था. 1 जुलाई से देश के बैंक ऑटो डेबिट को फिर से शुरू कर सकते हैं.

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एमएसएमई का ऑनलाइन करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन : सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (MSME) 1 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे. सरकार ने इस संदर्भ में बताया था कि यह पंजीकरण स्वघोषित जानकारियों के आधार पर होगा, इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया आयकर और जीएसटी के साथ जोड़ी जा रही है. यहां दी गई जानकारियों का सत्यापन पैन नंबर और जीएसटीआईएन के विवरण से किया जाएगा.

PF से पैसा निकासी नियमों में दी गयी ढील होगी खत्म : केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान कामगारों को उनके पीएफ से पैसा निकालने के लिए नियमों में ढील दी थी. अगर आप अपने पीएफ खाते से कुछ राशि निकालना चाहते हैं, तो एक जुलाई से होने जा रहा ये बदलाव महत्वपूर्ण है. एक जुलाई से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. ये सुविधा केवल 30 जून तक थी.

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नहीं करा सकते फिलहाल किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kissan) योजना के तहत फिलहाल पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है. सरकार की ओर से इस योजना के तहत पंजीकरण कराने की आखिरी तारीख 30 जून ही तय किया गया था, जो मंगलवार को समाप्त हो गया. इस योजना के द्वारा मोदी सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये दिये जाते हैं. अब तक पांच किस्तें किसानों को भेजी जा चुकी हैं.

म्यूचुअल फंड लेने पर देना होगा स्टांप ड्यूटी : एक जुलाई से म्यूचुअल फंड खरीदने पर निवेशकों को उस पर 0.005 फीसदी स्टांप ड्यूटी भी देनी होगी. फिर चाहे आप सिस्टेमेटिक इंवेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) और सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) के जरिए भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो. यह स्टांप ड्यूटी डेट और इक्विटी सभी तरह के म्यूचुअल फंड पर लगेगी. स्टाम्प ड्यूटी लगने का असर सबसे ज्यादा डेट फंड पर देखने को मिलेगा.

Posted By : Vishwat Sen

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