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अमेजन और फ्लिपकार्ट पर जांच, सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामले कर्नाटक हाईकोर्ट भेजे

Supreme Court: सीसीआई का यह जांच आदेश दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत पर आधारित था. महासंघ ने आरोप लगाया था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट भारी छूट और चुनिंदा विक्रेताओं के साथ गठजोड़ करके व्यापार में गड़बड़ी कर रहे हैं.

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्लिपकार्ट की उन याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट भेज दिया है, जिनमें दोनों कंपनियों ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की ओर से दिए गए जांच के आदेश को चुनौती दी थी. यह आदेश सीसीआई ने इन कंपनियों पर भारी छूट और चुनिंदा विक्रेताओं के साथ मिलकर काम करने के आरोपों के बाद दिया था. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जिन मामलों की अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है, उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट में उचित समय देकर निपटाया जाएगा.

सीसीआई आदेश के खिलाफ 5 याचिकाएं

अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि सीसीआई के आदेश के खिलाफ अलग-अलग हाईकोर्ट में पांच याचिकाएं दायर की गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि इन सभी मामलों को एक जगह यानी कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में इसी तरह की याचिकाएं किसी दूसरे हाईकोर्ट में दायर की जाती हैं, तो वे भी इसी आदेश के तहत कर्नाटक हाईकोर्ट को भेजी जाएंगी.

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दिल्ली व्यापार महासंघ ने सीसीआई में की थी शिकायत

सीसीआई का यह जांच आदेश दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत पर आधारित था. महासंघ ने आरोप लगाया था कि अमेजन और फ्लिपकार्ट भारी छूट और चुनिंदा विक्रेताओं के साथ गठजोड़ करके व्यापार में गड़बड़ी कर रहे हैं. अमेजन और फ्लिपकार्ट ने सीसीआई के आदेश को रोकने के लिए अलग-अलग हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं.

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