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1 अक्टूबर से नकली तेल और मिलावटी मिठाई बेचना पड़ेगा महंगा, FSSAI ने बनाया नया नियम

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त्योहारी सीजन में दोना में भरके दनादन मिलावटी मिठाई और नकली सरसों का तेल बनाने और बेचने वालों की अब खैर नहीं है. देश में अब मिलावटी मिठाई और नकली सरसो का तेल बेचना पड़ेगा महंगा. खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश में नकली सरसों का तेल और मिलावटी मिठाई बनाने और बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए नया नियम बनाया है. यह नियम 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा. एफएसएसएआई के नये नियमों के मुताबिक, अब हलवाइयों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी.

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नयी दिल्ली : त्योहारी सीजन में दोना में भरके दनादन मिलावटी मिठाई और नकली सरसों का तेल बनाने और बेचने वालों की अब खैर नहीं है. देश में अब मिलावटी मिठाई और नकली सरसो का तेल बेचना पड़ेगा महंगा. खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश में नकली सरसों का तेल और मिलावटी मिठाई बनाने और बेचने वालों पर नकेल कसने के लिए नया नियम बनाया है. यह नियम 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा. एफएसएसएआई के नये नियमों के मुताबिक, अब हलवाइयों को खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी.

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राज्यों के खाद्य आयुक्तों को लिखी चिट्ठी

एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है ककि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि खुली मिठाइयों के मामले में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की ‘बेस्ट बिफॉर डेट’ प्रदर्शित करनी चाहिए. एफएसएसएआई ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गयी है.

नकली सरसो के तेल पर क्या बनाया नियम?

इसके साथ ही, आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्ट्रबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है. एफएसएसएआई ने इस बारे में आदेश जारी किया है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में एफएसएसएआई ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल मिलाने पर एक अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी.

सरकार के आदेश पर तेल में मिलावट पर लगाई गई रोक

नियमों के अनुसार, दो खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति है, लेकिन इसमें उपयोग में लाए गये किसी भी खाद्य तेल का अनुपात वजन के लिहाज से 20 फीसदी से कम नहीं होना चाहिए. नियामक ने कहा कि अब भारत सरकार ने काफी सोच-विचार के बाद एफएसएसएआई को सरसों में कोई भी दूसरा तेल मिलाने पर रोक लगाने को कहा है. सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक हित में घरेलू खपत के लिए शुद्ध सरसों तेल के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

सरसो उत्पादकों को मिलेगा बेहतर दाम

एफएसएसएआई ने कहा कि इस संबंध में एक मसौदा नियमन पर काम चल रहा है और अंशधारकों से प्रतिक्रिया लेने के बाद नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लगेगा. बहरहाल, तल उद्योग के कारोबारियों ने सरकार के इस निर्णय को देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से सही दिशा में उठाया गया कदम बताया है. उनका कहना है कि इससे सरसों उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने में मदद मिलेगी.

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Posted By : Vishwat Sen

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