26.1 C
Ranchi
Thursday, March 13, 2025 | 08:33 am
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Income Tax: न्यू टैक्स स्लैब में 1.75 लाख का फायदा, तो ओल्ड में 10 लाख पर नहीं लगेगा टैक्स, जानें कैसे

Advertisement

Income Tax: सरकार की ओर से की गई घोषणा के अनुसार, नई कर व्यवस्था के तहत 3 से 7 लाख रुपये की सालाना आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख रुपये की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स लगता है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Income Tax: सरकार ने केंद्रीय बजट (Union Budget) में नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) के तहत नौकरी-पेशा लोगों को 1.75 लाख रुपये तक का लाभ देने का ऐलान किया है. इसमें सरकार ने टैक्स लिमिट को 1 लाख रुपये तक बढ़ाकर 6 से 7 लाख रुपये कर दिया है. इससे नौकरी-पेशा लोगों को स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन (Standard Tax Deduction) में सीधे 1.75 लाख रुपये का फायदा होगा. बताया जा रहा है कि सरकार की नई घोषणा से अब 7.75 लाख रुपये की सालाना कमाई पर किसी को इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना पड़ेगा. वहीं, पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत अगर किसी की सालाना कमाई 10 लाख रुपये है, तो वह भी टैक्स नहीं दे सकेगा. इसके लिए उसे कुछ जरूरी काम करने होंगे. ये जरूरी काम क्या हैं? आइए, इनके बारे में जानते हैं.

नई कर व्यवस्था के तहत कितना स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन

इससे पहले 3 से 6 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता था. सरकार ने इसकी लिमिट में 1 लाख रुपये बढ़ाकर 3 से 7 लाख रुपये कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अब नौकरी-पेशा लोगों को 3 से 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं, सरकार ने इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है. इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत नौकरी-पेशा लोगों को 1.75 लाख रुपये तक का फायदा दिया है. यानी जिसकी सालाना आमदनी 7.75 लाख रुपये तक होगी, उन्हें टैक्स नहीं देना होगा.

7.75 लाख की सालाना कमाई पर कैसे नहीं लगेगा टैक्स

सरकार की ओर से की गई घोषणा के अनुसार, नई कर व्यवस्था के तहत 3 से 7 लाख रुपये की सालाना आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं, 7 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 10 फीसदी, 10 से 12 लाख की आमदनी पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख की आमदनी पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आदमनी पर 30 फीसदी इनकम टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. अब मान लीजिए कि किसी की सालाना आमदनी 7.75 लाख रुपये है, तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसका कारण यह है कि सरकार ने स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये तक कर दिया है. इस लिहाज से देखेंगे, तो 7.75 लाख रुपये की आमदनी पर 5 फीसदी के हिसाब से टैक्स की रकम 38,750 रुपये बनती है, जबकि उस व्यक्ति को 75,000 रुपये के टैक्स डिडक्शन का फायदा दिया गया है. इसका अर्थ यह हुआ कि 7.75 लाख रुपये की आमदनी पर भी किसी को टैक्स नहीं देना होगा.

पुरानी कर व्यवस्था में 10 लाख पर कितना लगता टैक्स

पुरानी कर व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है. इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर 5 फीसदी, 5 से 10 लाख रुपये की आमदनी पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. सरकार ने बजट में पुरानी कर व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है. अब पुरानी कर व्यवस्था में 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पर छूट दी जाती है. वे कौन-कौन से हैं, जिन पर छूट मिलती है.

ये भी पढ़ें: Stock Market: बजट से निराश होकर 233.7 अंक गिरा सेंसेक्स, 73.45 अंक फिसला निफ्टी

पुरानी कर व्यवस्था में 10 लाख की आमदनी पर कैसे मिलेगी छूट

पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकरदाताओं को स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन के तहत 50,000 रुपये तक की छूट दी जाती है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी की सालाना आमदनी है, तो उसे 9.5 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा. अगर वह व्यक्ति पीपीएफ, ईपीएफ और एनएससी जैसी बचत योजनाओं में निवेश करता है, तो उसे आयकर की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जाती है. यानी 10 लाख की आमदनी पर बचत योजनाओं में निवेश और स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. अब अगर 10 लाख की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स का हिसाब निकालेंगे, तो टैक्स की रकम 2 लाख रुपये आती है. यानी स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन और बचत योजनाओं में निवेश करने पर 10 लाख की आमदनी पर भी टैक्स नहीं देना होगा.

ये भी पढ़ें: Gold Price: सरकार के एक कदम से 3000 से अधिक सस्ता हो गया सोना, चांदी 3500 रुपये टूटी

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर