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पैन को आधार से लिंक करने की आज अंतिम तारीख, जल्द कर लें यह काम, नहीं देना होगा 10 हजार रूपये जुर्माना

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Aadhaar Pan Link: पैन कार्ड और आधार कार्ड रखने वालों के लिए आज का दिन काफी खास है. अगर आपके पास आधार और पैन है, और अभी तक आपने दोनों को आपस में लिंक नहीं कराया तो आज आपके पास आखिरी मौका है. अगर 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन रद्द हो जाएगा.

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Aadhaar Pan Link: पैन कार्ड और आधार कार्ड रखने वालों के लिए आज का दिन काफी खास है. अगर आपके पास आधार और पैन है, और अभी तक आपने दोनों को आपस में लिंक नहीं कराया तो आज आपके पास आखिरी मौका है. बता दें, पैन का आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है. क्योंकि कल यानी 1 अप्रैल से आपको 1000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

पैन कार्ड हो जाएगा रद्द

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने (Central Board of Direct Taxes) कहा है कि, अगर 31 मार्च 2022 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन रद्द हो जाएगा. इसके अलावा अगर 31 मार्च तक पैन नंबर को आधार से नहीं जोड़ा गया तो 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा. बता दें, आज पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख है. ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप भी इसे लिंक कर लें.

बेहद अहम डॉक्यूमेंट है पैन

आधार की तरह ही पैन एक बेहद उपयोगी और जरूरी दस्तावेज है. इसका उपयोग खासकर वित्तीय कामकाज के लिए होता है. बैंक में खाता खोलने, अचल सम्पत्ति की खरीद-बिक्री, शेयर बाजार में निवेश समेत अन्य कामों में होता है.

ऐसे चेक करें स्टेटस

अगर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग का स्टेट्‍स चेक (Pan Aadhaar Linking Status) करना चाहते हैं तो आप इसे बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं. स्टेटस जानने की प्रक्रिया बेहद आसान है.

आधिकारिक वेबसाइट के जरिये

पैन कार्ड और आधार लिंकिंग का स्टेट्‍स चेक करने के लिए आप सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus पर क्लिक करें. यहां आपको अपने पैन और आधार नंबर डालना होगा. उसके बाद आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना है. क्लिक करते ही आपको अपने लिंक का स्टेट्‍स दिखाई देने लगेगा.

SMS के जरिये

आधार और पैन को लिंक आप एसएमएस के जरिये भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड फोन से से 567678 या 56161 पर एक मैसेज भेजना होगा. मैसेम में आपको अपना आधार और पैन नंबर भी डालना होगा, इसके बाद आपको लिंकिंग का मैसेज आ जायेगा.

पैन-आधार लिंक के लिए दस्तावेज की जरूरत नहीं

पैन को आधार से जोड़ने के लिए किसी किसी तरह के भी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती है. लिंकिंग प्रोसेस दोनों कार्ड के नंबर से ही बड़ी आसानी से हो जाता है. खास बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि, आप जो जानकारी भर रहे हैं वो सही हो.

10 हजार का देना पड़ सकता है जुर्माना

अगर कोई अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो, उसके कई जरूरी काम पूरे नहीं होंगे. इसके अलावा सरकार ऐसी सूरत में कार्ड धारकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा सकती है. आज पैन आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख है. जितनी जल्दी हो अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लें.

Posted by: Pritish Sahay

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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