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आज से बदल जायेंगे सैलरी स्ट्रक्चर, इपीएफ, आईटीआर समेत कई नियम, जानिए आप पर क्या होगा असर

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गुरुवार यानी एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2021-22 शुरू होने जा रहा है. इसके साथ ही इस तिथि से कई नियमों में बदलाव की भी तैयारी है. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा. इनमें सैलरी स्ट्रक्चर, इपीएफ योगदान और आइटीआर फाइलिंग भी शामिल है.

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  • एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2021-22 शुरू

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  • कई नियमों में बदलाव की तैयारी

  • सैलरी स्ट्रक्चर, इपीएफ योगदान में भी बदलाव

गुरुवार यानी एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2021-22 शुरू होने जा रहा है. इसके साथ ही इस तिथि से कई नियमों में बदलाव की भी तैयारी है. इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा. इनमें सैलरी स्ट्रक्चर, इपीएफ योगदान और आइटीआर फाइलिंग भी शामिल है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनमें से कई प्रावधानों की घोषणा अपने बजट भाषण में की थी.

बिलों की स्वत: भुगतान व्यवस्था में बदलाव: अब रिचार्ज और जन सुविधाओं के बिलों का भुगतान स्वत: नहीं होगा. आरबीआइ ने एक अप्रैल से सत्यापन के लिए अतिरिक्त उपाय को अनिवार्य किया है. बैंकों को बिलों के भुगतान के बारे में ग्राहक को सूचना देनी होगी. ग्राहक से मंजूरी के बाद भुगतान होगा.

नया वेज कोड हो सकता है लागू: केंद्र सरकार एक अप्रैल से नया वेज कोड लागू कर सकती है. इससे कर्मियों की सैलरी स्ट्रक्चर के साथ पीएफ योगदान से लेकर ग्रेच्युटी तक में बदलाव आयेगा. नये वेज कोड में प्रावधान है कि बेसिक सैलरी कुल सीटीसी का कम से कम 50% हो.

इपीएफ के ब्याज पर रहेगी नजर: प्रॉविडेंट फंड से मिलनेवाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गयी थी. ऐसे में पहली अप्रैल से एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक इपीएफ में निवेश (योगदान)टैक्स फ्री होगा. उससे ज्यादा निवेश करने पर एडिशनल अमाउंट पर ब्याज से होनेवाली कमाई पर टैक्स लगेगा.

कार में दो एयर बैग होगा अनिवार्य : एक अप्रैल से यात्री कारों में सेफ्टी मानकों में भी बदलाव हो रहे हैं. अब ड्राइवर की बगलवाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा. यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है. इससे पहले ड्राइवर के लिए एयरबैग को जरूरी किया गया था.

आइटीआर फाइलिंग : रहेगी पैनी नजर बुजुर्गों को छूट : 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जायेगी. यह छूट उन बुजुर्गों को मिलेगी, जिनके पास केवल आय के स्रोत के रूप में पेंशन और ब्याज है.

फाइल न करने पर सख्ती : सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के लिए नियम काफी सख्त किये हैं. इसके तहत अब आइटीआर फाइल नहीं करने पर एक अप्रैल से दोगुना टीडीएस देना पड़ सकता है.

रिटर्न फाइल आसान : टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में आसानी हो इसके लिए अब सैलरी इनकम के अलावा दूसरे स्रोत से होने वाली इनकम, जैसे डिविडेंड, कैपिटल गेन, बैंक डिपॉजिट व पोस्ट ऑफिस इंट्रेस्ट इनकम की जानकारी पहले से भरी होगी.

Posted by: Pritish Sahay

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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