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NCLT: दिवालिया हो सकती है यह बड़ी कॉफी कंपनी, एनसीएलटी ने जारी किए निर्देश

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NCLT : यह कंपनी रिसॉर्ट चलाने के अलावा परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है और कॉफी बीन्स की खरीद-बिक्री करता है. एनसीएलटी ने कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है

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NCLT के कॉरपोरेट विवाद न्यायाधिकरण ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (CDEL) के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है. यह कॉफी डे ग्रुप की मूल कंपनी है, जो कैफे कॉफी डे (CCD) कॉफी स्टोर की श्रृंखला का संचालन करती है. एनसीएलटी की बेंगलुरु पीठ ने 8 अगस्त को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीडीईएल 228.45 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रही है. एनसीएलटी ने कंपनी के कर्ज में डूबे रहने के दौरान उसके संचालन का प्रबंधन करने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर की भी नियुक्ति की है.

यह काम करता है CDEL

सी.डी.ई.एल. रिसॉर्ट चलाने के अलावा परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है और कॉफी बीन्स की खरीद-बिक्री करता है. कंपनी पर रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर पर कूपन भुगतान करने में विफल रहने का आरोप है. एक वित्तीय लेनदार ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 1,000 एन.सी.डी. खरीदे और मार्च 2019 में सदस्यता के लिए 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया.

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अच्छे नही हैं हालत

इस परिदृश्य में, CDEL और IDBITSL के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें IDBITSL ने डिबेंचर धारकों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में काम करने पर सहमति व्यक्त की. हालाँकि, CDEL सितंबर 2019 और जून 2020 के बीच आवश्यक कूपन भुगतान करने में विफल रहा. परिणामस्वरूप, डिबेंचर ट्रस्टी ने 28 जुलाई, 2020 को CDEL को एक डिफ़ॉल्ट नोटिस जारी किया और NCLT से मदद मांगी. CDEL ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि IDBITSL के पास डिबेंचर ट्रस्टी समझौते और ट्रस्ट डीड में उल्लिखित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार नहीं है.

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