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भूल जाएं रिटायरमेंट की चिंता, NPS से सुरक्षित करें जीवन, हर महीने होगी इतनी कमाई, जानें क्या है स्कीम

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NPS Scheme: नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सब्सक्राइबर्स की संख्या में सालाना आधार पर 22.31 फीसदी का उछाल आया है और यह 5.07 करोड़ पर पहुंच गयी है. यह उछाल बताता है कि लोगों में अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को आर्थिक तौर पर सुरक्षित बनाने के प्रति सजगता बढ़ी है.

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NPS Scheme: नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सब्सक्राइबर्स की संख्या में सालाना आधार पर 22.31 फीसदी का उछाल आया है और यह 5.07 करोड़ पर पहुंच गयी है. यह उछाल बताता है कि लोगों में अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को आर्थिक तौर पर सुरक्षित बनाने के प्रति सजगता बढ़ी है. आप भी अगर सेवानिवृत्ति के बाद के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प चाहते हैं, तो अभी से एनपीएस खाते के साथ अच्छी शुरुआत कर सकते हैं. पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी (पीएफआरडीए) ने कहा है कि वित्त वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च से पहले एनपीएस में निवेश करने पर 50,000 रुपये का एक्सक्लूसिव टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिलेगा.

क्या है एनपीएस

केंद्र सरकारी की ओर से शुरू की गयी इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि प्रदान करना है. पहले नेशनल पेंशन सिस्टम से मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारी जुड़े थे. इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी, स्वायत्त निकाय, निजी कंपनियों के कर्मचारी तथा अन्य शामिल हैं, लेकिन अब आम निवेशक भी इस स्कीम को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं. दरअसल, वर्ष 2004 में यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी थी, पर 2009 से एनपीएस को सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया है. बीते एक दशक से कोई भी व्यक्ति एनपीएस खाता खोल सकता है.

कब शुरू करें निवेश

कोई भी भारतीय नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत खाता खुलवा सकता है. निवेश के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष है. 65 साल से ज्यादा उम्र के खाताधारक अब एनपीएस के तहत पेंशन फंड का 50 प्रतिशत तक इक्विटी या शेयरों में जमा कर सकेंगे. इससे पेंशन की राशि बढ़ जायेगी और रिटायरमेंट बाद ज्यादा पैसे मिलेंगे. केवाइसी प्रक्रिया के बाद ही ग्राहक इस योजना में शामिल हो सकते हैं. एनपीएस के तहत सफलतापूर्वक नामांकन होने पर ग्राहक को एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) आवंटित किया जाता है.

खाते के प्रकार : नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के खाते हैं- टियर 1 एवं टियर 2

टियर 1

इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, पर खाते से 60 वर्ष की आयु तक फंड विद्ड्रॉल नहीं होगा. टियर 1 अनिवार्य पेंशन खाता है. इसमें रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त राशि के अलावा हर महीने पेंशन मिलती है.

टियर 2

यह एनपीएस का वैकल्पिक बचत खाता है. इसमें ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन बिना टियर-1 खाता खुलवाए टियर-2 खाता नहीं खुलवा सकते हैं.

ले सकते हैं टियर 2 से ये लाभ

आपका अगर एनपीएस टियर 1 खाता है, तो आप बिना किसी बैंक अकाउंट के टियर 2 खाता भी खोल सकते हैं. टियर 2 खाता न्यूनतम एक हजार रुपये से शुरू कर सकते हैं, इसमें मिनिमम बैलेंस या सालाना कॉन्ट्रिब्यूशन की बाध्यता नहीं है. इसमें 250 रुपये के गुणक में कितनी भी राशि निवेश कर सकते हैं. यह खाता ग्राहकों को जरूरत के समय पैसा निकालने और बचत को ऐसे विकल्पों में निवेश का मौका देता है, जिसमें पैसा बढ़ता रहे.

इस खाते में आप कभी पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं. टियर-2 खाते के पैसों को टियर-1 खाते में आसानी से भेज सकते हैं. हालांकि, इसमें जमा पैसों पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर तीन साल तक निवेश बनाये रखते हैं, तो उन्हें सेक्शन 80सी के तहत बेनिफिट मिलता है.

Posted by: Pritish Sahay

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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