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PF खाता से पैसों की निकासी के लिए अब घर बैठे ही कर सकते हैं क्लेम, लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स समेत एम्प्लायर्स को होगा फायदा

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EPF Claim : आज यानी 1 जुलाई से नियमों में बदलाव के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पीएफ खाताधारी (PF account holders) सदस्यों, कर्मचारियों और देश के लाखों पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है. अनलॉक-2.0 (Unlock-2.0) में अब देश के लाखों कर्मचारी, पेंशनधारी और ईपीएफओ के सदस्य घर बैठे ही पीएफ खातों (PF account) से पैसों की निकासी (Cash withdrawal) का दावा (Claim) कर सकते हैं. ऑफलाइन दावा करने के लिए उन्हें ईपीएफ के जोनल दफ्तरों (Zonal offices) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पीएफ खातों से पैसों की निकासी (withdrawal to PF account) का दावा करने के ईपीएफ के सदस्यों को ऑनलाइन ही आवेदन (Online application) जमा कर सकते हैं. इसके लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को जानकारी दे दी है. इससे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों से समेत नियोक्ताओं को भी फायदा होगा.

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EPF Claim online : आज यानी 1 जुलाई से नियमों में बदलाव के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पीएफ खाताधारी (PF account holders) सदस्यों, कर्मचारियों और देश के लाखों पेंशनधारियों के लिए राहत भरी खबर है. अनलॉक-2.0 (Unlock-2.0) में अब देश के लाखों कर्मचारी, पेंशनधारी और ईपीएफओ के सदस्य घर बैठे ही पीएफ खातों (PF account) से पैसों की निकासी (Cash withdrawal) का दावा (Claim) कर सकते हैं. ऑफलाइन दावा करने के लिए उन्हें ईपीएफ के जोनल दफ्तरों (Zonal offices) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. पीएफ खातों से पैसों की निकासी (withdrawal to PF account) का दावा करने के ईपीएफ के सदस्यों को ऑनलाइन ही आवेदन (Online application) जमा कर सकते हैं. इसके लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को जानकारी दे दी है. इससे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों से समेत नियोक्ताओं को भी फायदा होगा.

लॉकडाउन में सरकार ने 75 फीसदी निकासी की दी थी सुविधा : भारत सरकार (Government of India) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ओर से कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण को महामारी (Pandemic) घोषित किए जाने और इसकी रोकथाम के लिए देश में बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारियों को अपने खातों से एक तय रकम (खाते में जमा रकम का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर रकम) निकालने की छूट दी थी.

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ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को ऑनलाइन दावा करने की दी सलाह : अब ईपीएफओ ने अपने सदस्यों, पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे ऑफलाइन दावा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय जाने की बजाय अपनी सेवाओं का ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं. संगठन ने कहा है कि चूंकि, ईपीएफओ की अधिकांश सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, इसलिए लाभार्थियों को अपने घरों के आराम से ऑनलाइन मोड के जरिए दावा फार्म जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है. उसने नियोक्ताओं (Employers) से कहा है कि वे अपने सदस्यों को पीएफ संचय (PF accumulation) के भुगतान के साथ-साथ पेंशनरी लाभ के लिए ऑनलाइन दावा दायर करने की सुविधा प्रदान करें और इसका लाभ सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त करें.

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इन शर्तों के साथ एफ/ 10डी में पेंशन दावों के लिए किया जा सकता है आवेदन :

  • यूएएन (UAN) को सक्रिय किया जाना चाहिए.

  • सत्यापित आधार (Aadhaar) को UAN के साथ जोड़ा जाना चाहिए.

  • सदस्य का मोबाइल नंबर आधार के साथ जोड़ा जाना चाहिए.

  • सदस्य का फोटो सदस्यों की प्रोफाइल में उपलब्ध होना चाहिए (सदस्य को अपने प्रोफाइल सेक्शन में अपना फोटो अपलोड करना होगा).

  • ई-नामांकन में परिवार के सभी सदस्यों का आधार अनिवार्य है.

  • ई-नामांकन में सदस्य द्वारा आधार आधारित ई-साइन.

यूएएन नहीं रहने पर कर सकते हैं ये काम : इसके साथ ही ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि सिस्टम में आसानी से उपलब्ध नामांकन एक सदस्य को आसानी से ऑनलाइन पीएफ/पेंशन का दावा दायर करने में सक्षम बनाता है और सदस्य के निधन की स्थिति में उसका/ उसके नामांकित व्यक्ति अपने आधार लिंक किए गए मोबाइल पर ओटीपी के आधार पर ऑनलाइन दावा दायर करने में सक्षम होगा. इसके साथ ही, संगठन ने यह भी कहा है कि फॉर्म 20, फॉर्म 5IF (EDLI) और F/10C (स्कीम सर्टिफिकेट के लिए) और जिन सदस्यों के पास UAN नहीं है और जुलाई 2014 से पहले अपनी सेवा छोड़ चुके हैं, वे दावे ऑफलाइन मोड के जरिए आवेदन जमा करा सकते हैं.

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