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ITR Filing : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का आखिरी डेट नजदीक, जानिए नए पोर्टल पर कैसे करेंगे फाइलिंग

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आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं को नए ई-फाइलिंग पोर्टल लॉगइन करना होगा. इस तारीख तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर करदाताओं को भारी जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है.

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ITR Filing Last Date : अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है और वह यह कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (आईटीआर फाइलिंग) करने का आखिरी तारीख नजदीक है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 निर्धारित किया है.

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इस साल के मध्य में 7 जून को आयकर विभाग ने करदाताओं की सहूलियत के लिए नया ई-फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च किया था. नए पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियां आने की वजह से सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है. आखिरी तारीख से पहले इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए करदाताओं को नए ई-फाइलिंग पोर्टल लॉगइन करना होगा. इस तारीख तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने पर करदाताओं को भारी जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है.

सरकार को क्यों बढ़ानी पड़ी डेडलाइन

आयकर विभाग की ओर से यूजर्स की सहूलियत के लिए इस साल 7 जून को नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था, लेकिन इस नए पोर्टल में कई तरह की खामियां सामने आने लगीं. इस कारण यूजर्स के सामने टैक्स रिटर्न दाखिल करने में काफी परेशानियां सामने आने लगीं. इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री ने पोर्टल बनाने वाली कंपनी इन्फोसिस को समन जारी कर जवाब-तलब किया. सरकार ने कंपनी को मुद्दों को सुलझाने के लिए 15 दिन का समय दिया. नए पोर्टल पर आ रही तकनीकी खामियों के बाद आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया.

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कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल

  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometax.gov.in/ पर विजिट करें.

  • इसके बाद आप होमपेज पर लॉग इन हियर ऑप्शन को चुनें.

  • तीसरे स्टेप में आप योर यूजर आईडी ऑप्शन में अपना परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन भरें और फिर जारी रखें पर क्लिक करें.

  • इसके बाद आपको जो सिक्योर एक्सेस मैसेज मिला है, उसकी पुष्टि करनी होगी. इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें.

  • यहां से आपको यह चुनना होगा कि आप टेक्स्ट मैसेज या वॉयस कॉल के जरिए 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एंटर पर क्लिक करें. ओटीपी 15 मिनट के लिए वैध होगा. इसके बाद आपको एक नया ओटीपी जनरेट करना होगा. आपके पास सही ओटीपी दर्ज करने के तीन मौके होंगे.

  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और फिर लॉगिन पर क्लिक करें. सफल सत्यापन के बाद इनकम टैक्स ई-फाइलिंग डैशबोर्ड दिखाई देगा.

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड आधार नंबर या नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आधार लॉगिन के लिए आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा और निर्देशानुसार ओटीपी प्रदान करना होगा. नेट बैंकिंग के लिए आपको अपना अकाउंट एक्सेस करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा.

  • सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आपको वित्त वर्ष 2011-22 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. ऐसा न करने पर आपको बाद की तारीख में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय पेनल्टी का भुगतान करना होगा.

  • यदि आप देरी से रिटर्न दाखिल करते हैं, जो समय सीमा के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं कर रहा है, तो आपको अधिक कर का भुगतान करना होगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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