20.1 C
Ranchi
Thursday, February 6, 2025 | 04:35 am
20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Aadhar Card,Pan Card: अबतक नहीं किया तो 30 जून से पहले कर लें ये काम, नहीं तो देना पड़ सकता है मोटा जुर्माना

Advertisement

Aadhar Card-Pan Card Linking: केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी हैं. यानी अब आप 30 जून कर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं. इससे पहले यह आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च थी. आधार और पैन को आपस में जोड़ना बेहद जरूरी है. अगर अब भी कोई आधार पैन का लिंग नहीं करता है तो उसे मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

  • आधार से पैन लिंक कराना है जरूरी

    - Advertisement -
  • 30 जून तक बढ़ी लिंक कराने की अवधि

  • नहीं कराया लिंक तो लग सकता है जुर्माना

Aadhar Card-Pan Card Linking: केन्द्र सरकार ने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhar Card) से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी हैं. यानी अब आप 30 जून कर आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं. इससे पहले यह आधार-पैन लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च थी. आधार और पैन को आपस में जोड़ना बेहद जरूरी है. अगर अब भी कोई आधार पैन का लिंग नहीं करता है तो उसे मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है.

पैन-आधार लिंक नहीं होने लग सकता है जुर्मानाः बता दें, 1 जुलाई से पहले आधार और पैन को लिंक कराना बेहद जरूरी है. अगर दोनों का लिंक नहीं कराया गया तो 10 हजार तक का जुर्माना भी लग सकता है. इस जुर्माने का प्रावधान Income Tax कानून, 1961 में जोड़े गए नये सेक्शन 234 (H) के तहत किया गया है.

पैन को आधार से ऑनलाइन करने का तरीकाः अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करने के लिए सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना जरूरी है. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है, तो पहले अकाउंट बना कर खुद को रजिस्टर कर लें, फिर आधार को पैन से जोड़े.

क्या हैं आसान स्टेप्स

  • आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.

  • अपके स्क्रीन में जो पेज खुलेगा उसके लेफ्ट साइड में Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • जो विंडों खुलेगा उसमें अपना पैन नंबर, आधार नंबर, और आधार कार्ड अंकित नाम लिखें.

  • सारी जानकारी सही सही भरें.

  • कैप्चा कोड या ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करें. और उसे भरें.

  • अंत में लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक कर दें. आपका आधार-पैन लिंक हो जाएगा.

कैसे पता करें कि आधार पैन से लिंक है कि नहीं.

  • सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें.

  • लिंक आधार (Link Aadhaar) ऑप्शन पर क्लिक करें.

  • पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए क्लिक हीयर लिखा होगा. इसपर क्लिक करें.

  • जो पेज खुलेगा, उसमें पैन और आधार नंबर डालकर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर दें.

  • ऐसा करने से आपको लिंकिंग का स्टेटस यहां पर पता चल जाएगा.

Also Read: Bank Alert: आरबीआई ने बदले बैंक से जुड़े ये नियम, एटीएम से पैसे निकालना हुआ महंगा, जानिए और क्या हुए हैं बदलाव

Posted by: Pritish Sahay

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें