14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

ITR : उपहारों पर भी सरकार लेती है टैक्स, जान लीजिए क्या हैं नियम

Advertisement

ITR : जागरुक भारतीय होने के नाते आपको यह मालूम होना चाहिए की गिफ्ट टैक्स के रूल्स के अनुसार, आपको महंगे उपहारों पर कर चुकाना पड़ सकता है. डरिए नही, आपके बच्चों को गिफ्ट किए गए खिलौने पर यह टैक्स नही लगता. जानिए क्या हैं गिफ्ट टैक्स के नियम.

Audio Book

ऑडियो सुनें

ITR : उपहार पाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन टैक्स को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है. भारत में आपको गिफ्ट टैक्स नियमों के अनुसार महंगे उपहारों पर कर चुकाना पड़ सकता है. सरकार ने हाल ही में इन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जो आपके सीधे प्रभावित कर सकते हैं, खासकर अगर आप अक्सर महंगे उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं. चाहे आप देने वाले हों या प्राप्तकर्ता, आयकर दिशा-निर्देशों को जानना हमेशा फायदेमंद रहता है. आइए समझते हैं गिफ्ट टैक्स के बारे में.

- Advertisement -

गिफ्ट टैक्स क्या है?

आपको यह मालूम होना चाहिए कि गिफ्ट टैक्स के रूल्स के अनुसार, आपको महंगे उपहारों पर कर चुकाना पड़ सकता है. भारत में, उपहारों को अन्य स्रोतों से आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और आयकर अधिनियम 1961 के तहत कराधान के अधीन हैं. करदाताओं को अपने रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय सभी उपहारों का खुलासा करना अनिवार्य है. अगर गिफ्ट 50,000 रुपये से कम मूल्य का है, तो आपको टैक्स को टेंशन नहीं है. अगर यही दाम 50,000 रुपये से ऊपर जाने पर टैक्स लगता है.

किन उपहारों पर गिफ्ट टैक्स लगता है?

अगर आपको एक वर्ष में किसी एक व्यक्ति से 50,000 रुपये से अधिक का उपहार मिलता है, तो आपको 50,000 रुपये से अधिक की राशि पर कर का भुगतान करना होगा. दूर के रिश्तेदारों या दोस्तों से प्राप्त उपहारों को कर योग्य माना जाता है, जबकि विज्ञापन या प्रचार के लिए प्राप्त उपहार आपकी आय में शामिल किए जाएंगे और कर के अधीन होंगे.

किन उपहारों पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है?

आपके जीवनसाथी, माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी और बच्चों जैसे परिवार के सदस्यों से मिले उपहारों पर कर नहीं लगता, चाहे उनका मूल्य कितना भी हो. अगर आपको शादी या धार्मिक समारोह जैसे किसी खास अवसर पर उपहार मिलता है, तो आपको उस पर कर नहीं देना होगा, बशर्ते कि वह 3 लाख रुपये से कम हो. और अगर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या सरकार की तरफ से मिले उपहारों पर टैक्स नहीं लगता.

Also Read : अदाणी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर धराशायी, अदाणी एनर्जी में सबसे बड़ी गिरावट

Also Read : Hindenburg की रिपोर्ट पर जुबानी जंग जारी, शॉर्ट सेलर ने खोला आरोप का एक और पुलिंदा

Also Read : Railway : ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जनरल बोगी का टिकट, नही जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें