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Driving License चोरी या खो गया है? तो ऐसे बनवाएं डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, यहां जानें प्रोसेस

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ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के बिना सड़क पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आपका चालान कट सकता है. साथ ही आपकी गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है. ऐसे में अगर आपको सड़क पर वाहन चलाना है, तो आपके पास डीएल होना जरूरी हो जाता है.

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Driving License New Rules ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के बिना सड़क पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर आपका चालान कट सकता है. साथ ही आपकी गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है. ऐसे में अगर आपको सड़क पर वाहन चलाना है, तो आपके पास डीएल होना जरूरी हो जाता है. अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गुम हो गया या चोरी हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानि RTO के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं है. आप घर बैठे आसानी से डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं.

आईडी प्रूफ के तौर पर भी काम करता है DL

बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके आईडी प्रूफ के तौर पर भी काम करता है. ऐसे में जब किसी का ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. नियमों के अनुसार, डीएल नहीं होने पर आप गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं. लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको अपना डुप्लीकेट डीएल बनवाना है, जिसका तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं.

ऐसे बनवाएं डुप्लीकेट डीएल

– ड्राइविंग लाइसेंस गुम या फिर चोरी होने की स्थिति में सबसे पहले आपको थाने में जाकर एफआईआर (FIR) दर्ज करानी है और इसकी कॉपी अपने पास रख लें, क्योंकि इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी.

– अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस पुराना हो गया है जो क्लियर नहीं है या फिर फट गया है, तो डुप्लीकेट के लिए आपको ओरिजनल सब्मिट करना होगा.

– इसके बाद आपको राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. यहां आपको एलएलडी फॉर्म को भरना है और इसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लें.

– फिर सभी दस्तावेजों को और एफआईआर की कॉपी को साथ में लगाएं और फॉर्म समेत इन्हें आरटीओ दफ्तर में जमा करा दें.

– आप इन्हें ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं, जिसके 30 दिन बाद प्रक्रिया पूरी होगी और आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा.

ऑफलाइन के लिए फॉलो करें ये स्टेप

– डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.

– इसके लिए आपको जिस आरटीओ की तरफ से ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया गया था, सबसे पहले वहां जाएं.

– यहां आप LLD फॉर्म भरकर दस्तावेजों के संग जमा करा दें.

– फॉर्म के साथ विभाग की ओर से निर्धारित की गई फीस भी भर दें.

– इसके 30 दिन बाद आपके नाम डुप्लीकेट डीएल जारी कर दिया जाएगा.

Also Read: e-Shram Card के लिए कौन आवेदन कर सकता है? यहां जानें क्या है नियम

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