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इनकम टैक्स ने 17.92 लाख टैक्सपेयर्स को जारी कर दिया रिफंड, अभी तक आपको मिला या नहीं? ऐसे करें चेक

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आम तौर पर आयकर रिटर्न सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर से 20 से 45 दिन के अंदर टैक्स रिफंड हो जाता है. अगर आपका टैक्स पर रिटर्न अभी तक नहीं मिला है, तो आप यह बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आखिर आपका रिफंड किन कारणों से आप तक नहीं पहुंच सका है.

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ITR Refund : आयकर विभाग ने देश के करीब 17.92 लाख से अधिक करदाताओं को 37,050 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी कर दिया है. विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2021 से 05 जुलाई 2021 तक के लिए यह रिफंड जारी किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 37,050 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड में से 16,89,063 मामलों में 10,408 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड और 1,03,088 मामलों में 26,642 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया है.

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कैसे करें चेके

आम तौर पर आयकर रिटर्न सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर से 20 से 45 दिन के अंदर टैक्स रिफंड हो जाता है. अगर आपका टैक्स पर रिटर्न अभी तक नहीं मिला है, तो आप यह बड़ी ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आखिर आपका रिफंड किन कारणों से आप तक नहीं पहुंच सका है.

आईटीआर फॉर्म में गलती

अगर आप आईटीआर दाखिल करते समय गलत फार्म भर दिए हैं, तब भी आपको समय पर पैसा नहीं आता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियमों के अनुसार, अगर आप बैंक अकाउंट की जानकारी गलत देते हैं, तब भी आपका पैसा रिफंड नहीं होता है. साथ ही, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैन नंबर अकाउंट से जुड़ा हो.

आईटीआर को दोबारा जांचें

अब अगर आपको दो महीने के अंदर रिटर्न को लेकर कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो सबसे पहले आप अपने आईटीआर को चेक कर लें. कई बार जल्दबाजी में या फिर अन्य वजहों से आप रिटर्न फाइल करते वक्त गलती कर बैठते हैं. ऐसे स्थिति में आपका रिटर्न वक्त पर नहीं आता है.

अतिरिक्त जानकारियां

कई बार हमें कुछ अतिरिक्त सूचनाएं देनी होती हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न को रिफंड करने के लिए कुछ नई जानकारी मांगता है. ऐसे में समय पर रिटर्न नहीं आने पर यह जरूर चेक कर लें कि कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कुछ नई जानकारी तो नहीं मांग रहा है. ऐसे दस्तावेज को जल्द से जल्द जमा कर देना चाहिए.

दोबारा करें मूल्यांकन

कई बार ज्यादा रिटर्न क्लेम करने पर भी आपको रिटर्न का पैसा नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई न कोई जानकारी जरूर दी जाएगी. ऐसी स्थिति में आप अपने दस्तावेज फिर से चेक करें. अगर सबकुछ सही तो आप फिर से क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत है, तो आप नई रकम की डिमांड कर सकते हैं.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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