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पैन को Aadhaar से लिंक करा दिया है, तो ऐसे जान सकते हैं स्टेटस

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Pan to Aadhaar link news : अभी हाल ही में सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही, आयकर विभाग ने भी बीते सोमवार को ट्वीट किया, 'हमने समय को समझते और ध्यान में रखते हुए पैन से आधार को लिंक कराने की डेडलाइन को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है. उम्मीद है कि यह आपको बेहतर प्लान करने में मदद करेगा.' गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार के 12 विशिष्ट पहचान नंबर के साथ पैन का उल्लेख करना जरूरी है. अब यदि आप नये पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आधार नंबर को दर्ज करना आवश्यक है. इसके साथ ही, अगर आप पैन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उसी समय आप आधार को ऑटोमेटिकली इंटरलिंकिंग भी कर सकते हैं. आइए, जानते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे और फिर पैन का आवेदन करने के बाद इसके स्टेटस को कैसे चेक करेंगे?

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Pan to Aadhaar link news : अभी हाल ही में सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है. इसके साथ ही, आयकर विभाग ने भी बीते सोमवार को ट्वीट किया, ‘हमने समय को समझते और ध्यान में रखते हुए पैन से आधार को लिंक कराने की डेडलाइन को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है. उम्मीद है कि यह आपको बेहतर प्लान करने में मदद करेगा.’ गौरतलब है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार के 12 विशिष्ट पहचान नंबर के साथ पैन का उल्लेख करना जरूरी है. अब यदि आप नये पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आधार नंबर को दर्ज करना आवश्यक है. इसके साथ ही, अगर आप पैन के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उसी समय आप आधार को ऑटोमेटिकली इंटरलिंकिंग भी कर सकते हैं. आइए, जानते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे और फिर पैन का आवेदन करने के बाद इसके स्टेटस को कैसे चेक करेंगे?

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ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

1. ऑनलाइन : पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको ऑनलाइन पैन सर्विस प्रोवाइडर्स की वेबसाइट www.tin-nsdl.com or www.utiitsl.com पर विजिट करना होगा. इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ‘Link Aadhaar to PAN’ पर क्लिक करना होगा, जो सीधे आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ले जाएगा. इसके अलावा, नया पैन बनाने के लिए आप सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं.

2. पेपर मोड : यदि आप पैन को आधार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको निर्धारित पैन सेंटर पर जाना होगा. वहां पर आपको आपके पैन और आधार कार्ड की फोटो कॉपी साथ में लेकर जाना होगा, तभी आपका आवेदन सही तरीके से भरा जा सकेगा.

एसएमएस के जरिए भी कराया जा सकता है पैन को आधार से लिंक : यदि आप पैन को आधार से लिंक कराने के लिए ऊपर की दोनों प्रक्रिया को किसी कारणवश अपना नहीं सकते हैं, तो आप एसएमएस के जरिए भी आप पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं. इसके लिए 567672 या फिर 56161 पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN लिखकर स्पेस देना होगा. इसके बाद आप 12 डिजिट वाला आधार नंबर लिखकर स्पेस दें और फिर 10 डिजिट वाला पैन नंबर लिखकर भेज दें. सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपको पैन को आधार से लिंक कराने के लिए एसएमएस भेजने के लिए किसी प्रकार का चार्ज का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका वहन मोबाइल ऑपरेटर कंपनी ही करेगी.

पैन को आधार जोड़ने का आवेदन जमा करने के बाद आप ऐसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं स्टेटस

  • पैन आधार के लिंकिंग का ऑनलाइन स्टेटस जानने के लिए आप को ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in. पर विजिट करना होगा.

  • स्क्रीन पर बायीं तरफ आपको ‘Quick Links’ दिखाई देगा, जिस पर आपको ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा.

  • ‘Link Aadhaar’ खुलने पर आपको पेज के सबसे ऊपर दिए हाइपर लिंक ‘Click here to view the status if you have already submitted Link Aadhaar request’ पर क्लिक करके स्टेटस जानने के Link Aadhaar के लिए रिक्वेस्ट करना होगा, यदि आपने पहले से ही सबमिट किया हुआ है.

  • अगले पेज पर आपको ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करके पैन और आधार नंबर का डिटेल देना होगा.

  • इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप जान सकेंगे कि आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं. यदि आपका पैन आधार से जुड़ गया है, तो पेज पर आपको एक संदेश दिखाई देगा, जिसमें “Your PAN is linked to Aadhaar number xxxx xxxx xxxx” लिखा होगा.

Also Read: Aadhaar Card/PAN News : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ायी पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन, जानिए अंतिम तिथि

Posted By : Vishwat Sen

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