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कैंसर की दवा पर नो टैक्स, सिनेमा हॉल में सस्ता खाना.. GST काउंसिल के बड़े फैसले, इन चीजों पर 28 फीसदी शुल्क

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50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट दी है.

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जीएसटी काउंसिल की बैठक मंगलवार को हुई. जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक में जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह भी तय किया गया है कि कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर जीएसटी नहीं लगेगा.

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सिनेमाघरों में सस्ता खाना

काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा बैठक में तय किया गया है कि सिनेमाघरों में खाने पाने के सामानों पर टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. यानी अब सिनेमाघरों में खाने पीने की चीजें सस्ती हो जाएंगी.

कैंसर की दवाओं पर नहीं लगेगा टैक्स
50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी कर से छूट दी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए. बैठक में फैसला लिया गया कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ स्पर्धाओं में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28 फीसदी की दर से कर लगाया जाएगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने बैठक खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर गठित मंत्रियों के समूह की अनुशंसा के आधार पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया है.

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जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में कच्चे या बिना तले हुए एक्सट्रूडेड स्नैक पैलेट पर जीएसटी दरें 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. मछली में घुलनशील पेस्ट पर दरें 18 फीसदी से घटकर 5 फीसदी कर दी गई है. इसके अलावा नकली जरी धागों पर दरें 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.

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