26.1 C
Ranchi
Tuesday, February 25, 2025 | 06:25 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

GPF Deposit का बदल गया नियम, वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपये तय

Advertisement

जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है. यह एक तरह का रिटायरमेंट फंड है. इसकी पूरी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है. नये नियमों के अनुसार, एक वित्त वर्ष में जीपीएफ खाते में जमा की गई कुल राशि 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

GPF Deposit Limit: सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना है. एक वित्त वर्ष में जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) में वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपये तय की गई है. नये नियमों के अनुसार, एक वित्त वर्ष में जीपीएफ खाते में जमा की गई कुल राशि 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है.

GPF क्या है?

आपको बता दें कि जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) अकाउंट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है. यह एक तरह का रिटायरमेंट फंड है. इसकी पूरी रकम कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलती है. सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15 प्रतिशत तक GPF खाते में योगदान कर सकते हैं. इस खाते का ‘एडवांस’ फीचर सबसे खास है. इसमें कर्मचारी जरूरत पड़ने पर GPF खाते से तय रकम निकाल सकता है और बाद में उसे जमा कर सकता है. इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता.

Also Read: EPFO Update: भविष्य निधि खाता से जुड़ा यह काम किये बिना नहीं जान पाएंगे PF Balance
नियमों में संशोधन

सामान्य भविष्य निधि नियम 1960 के अनुसार, जीपीएफ में निवेश किये जा सकने वाले योगदान के प्रतिशत की एक सीमा थी. लेकिन निवेश की कुल राशि की कोई सीमा नहीं थी. हालांकि, 15 जून 2022 की एक गजट अधिसूचना के जरिये, इन नियमों में संशोधन किया गया था. नये नियमों के अनुसार, एक वित्त वर्ष में जीपीएफ खाते में जमा की गई कुल राशि 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है. जीपीएफ जमा पर मौजूदा ब्याज दर पीपीएफ के समान ही है. आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में अक्टूबर-दिसंबर 2022 तिमाही के लिए GPF पर ब्याज को 7.1 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा है.

ऑफिस मेमोरेंडम जारी

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 11 अक्टूबर 2022 को एक ऑफिस मेमोरेंडम में उल्लेख है कि सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के अनुसार, एक ग्राहक के संबंध में जीपीएफ की सदस्यता की राशि, परिलब्धियों के 6 प्रतिशत से कम और सदस्य की कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि, एक वित्तीय वर्ष में एक सदस्य के अपने जीपीएफ खाते में सदस्यता की कुल राशि पर कोई सीमा नहीं थी. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम के तहत एक वित्तीय वर्ष के दौरान जीपीएफ के में जमा की गई राशि पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. डीओपीपीडब्ल्यू ने सभी मंत्रालयों/विभागों से एक वित्तीय वर्ष में जीपीएफ के तहत सदस्यता की उपरोक्त सीमा का व्यापक प्रचार करने काे कहा है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर