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लाखों कंपनियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत, बढ़ गई ITR दाखिल करने की डेडलाइन

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ITR: सीबीडीटी की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि कॉरपोरेट्स की ओर से आईटीआर दाखिल करने की पिछली आखिरी तारीख 31 अक्टूबर की समयसीमा बढ़ायी जाएगी. इससे पहले सितंबर में सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम समयसीमा 7 दिन के लिए बढ़ाई थी.

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ITR: आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वाली कंपनियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. सरकार ने दिवाली से पहले कॉरपोरेट्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा में 15 दिनों की बढ़ोतरी की है. अब देश की लाखों कंपनियों 15 नवंबर 2024 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.

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आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कॉरपोरेट्स की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी. रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि कॉरपोरेट्स की ओर से आईटीआर दाखिल करने की पिछली आखिरी तारीख 31 अक्टूबर की समयसीमा बढ़ायी जाएगी. सीबीडीटी ने कहा कि आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर रिटर्न दाखिल करने) के लिए नई समयसीमा अब 15 नंवबर है. यानी कॉरपोरेट्स की ओर आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2024 है.

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सीबीडीटी ने पहले भी बढ़ाई थी समयसीमा

सीबीडीटी की ओर से कॉरपोरेट्स के लिए आईटीआर की समयसीमा बढ़ाने के बाद नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर के संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने की यह विस्तारित अवधि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पर लागू नहीं होगी. इससे पहले सितंबर में सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम समयसीमा 7 दिन तक बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दी थी.

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