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कारोबारियों को नए साल का तोहफा : सरकार ने दो महीने तक बढ़ाई जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन

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बता दें कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया है.

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नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर देश के लाखों कारोबारियों को नए साल का तोहफा दिया है. मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन दो महीने तक के लिए बढ़ा दी है. सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद कारोबारी अब 28 फरवरी 2022 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री वित्त निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 के लिए सालाना बजट पेश करेंगी.

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी का सालाना रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन दो महीने के लिए बढ़ा दी है. अब कारोबारी 28 फरवरी तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार देर रात को ट्वीट करके यह जानकारी दी है.

सीबीआईसी ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न फाइल करने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है. जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न होता है, जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को हर साल फाइल करना होता है.

बता दें कि आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया है. जिन टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) का अभी तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है, वे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. इनकम टैक्स ने करदाताओं को राहत देते हुए वेरिफिकेशन की डेडलाइन को आगे बढ़ाया है.

Also Read: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत : आईटीआर ई-वेरिफिकेशन की बढ़ाई गई आखिरी तारीख, कल तक 5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल

आयकर कानून के मुताबिक, डिजिटल हस्ताक्षर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से सत्यापन करना होता है. यह सत्यापन आयकर रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.

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