12.7 C
Ranchi
Sunday, February 9, 2025 | 05:31 am
12.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी को सैट से मिली राहत, सेबी का आदेश खारिज

Advertisement

सेबी ने पिछले दो मार्च को अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी के साथ साधना ब्रॉडकास्ट के प्रवर्तकों समेत 31 लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था. यह कार्रवाई ‘फर्जी एवं चालाकी से भरी’ योजना में इन लोगों की संलिप्तता के आरोप में की गई थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

नई दिल्ली : बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता अशरद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) की ओर से यूट्यूब पर निवेश संबंधी भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के मामले में बड़ी राहत मिली है. सेबी ने साधना ब्रॉडकास्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, जिसे सैट ने खारिज कर दिया है. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी पर आरोप था कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर निवेशकों को साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सलाह दी थी.

- Advertisement -

सेबी ने लगा दिया था प्रतिबंध

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले दो मार्च को अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेटी के साथ साधना ब्रॉडकास्ट के प्रवर्तकों समेत 31 लोगों को शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था. यह कार्रवाई ‘फर्जी एवं चालाकी से भरी’ योजना में इन लोगों की संलिप्तता के आरोप में की गई थी. सेबी के आदेश के मुताबिक, अरशद वारसी ने इस योजना से 29.43 लाख रुपये का मुनाफा कमाया और उनकी पत्नी को 37.56 लाख रुपये का लाभ हुआ था.

अरशद ने सैट में की थी अपील

इस आदेश के खिलाफ अरशद वारसी, मारिया गोरेटी और अरशद के भाई इकबाल हुसैन वारसी ने प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (सैट) के समक्ष अपील की थी. वहां से उन्हें राहत मिल गई है. न्यायाधिकरण ने सेबी के आदेश को खारिज करते हुए कहा है कि संबंधित वीडियो बनाने, उसके वितरण, प्रोत्साहन और यूट्यूब चैनलों पर अपलोड करने में वारसी दंपती की संलिप्तता का कोई भी साक्ष्य नहीं सामने आया है. इसके साथ ही, दंपती ने अपने आचरण से ऐसा संकेत नहीं दिया कि निवेशक साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदें.

एस्क्रो खाते में जमा करानी होगी आधी रकम

हालांकि, न्यायाधिकरण ने मामले की जांच पूरी होने तक वारसी दंपती को साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में कारोबार करने से दूर रहने को कहा है. इसके अलावा, इन शेयरों से कथित तौर पर हुई गैरकानूनी आय का 50 फीसदी एक एस्क्रो खाते में 15 दिन के भीतर जमा करने को भी कहा गया है.

भाषा इनपुट

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें