13.1 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 03:13 am
13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

आधार को ईपीएफओ खाते से जोड़ने के लिए अब कुछ ही दिन शेष, आज ही ऑनलाइन करें ये काम

Advertisement

आधार को ईपीएफओ खाते से लिंक करने की आखिरी तारीख एक सितंबर 2021 है. इसके बाद बिना लिंक किये गये खातों में पीएफ की राशि नहीं आ पायेगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों के लिए ईपीएफओ खाते को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बना दिया है. इसके लिए अंतिम तिथि अब बेहद करीब आ गयी है. ईपीएफओ खातों को आधार से लिंक करने के लिए आपके पास 1 सितंबर 2021 तक का समय है. अगर इस अवधि तक ईपीएफओ खातों को आधार से लिंक नहीं किया गया तो आप जरूरी सेवाओं का लाभ नहीं ले पायेंगे.

- Advertisement -

ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ईपीएफओ खातों को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाया है. इसके तहत सभी सदस्यों का यूएएन आधार से वेरिफाइड होना जरूरी है. इसके लिए ईपीएफओ खातों को आधार से जोड़ना होगा. आधार को खाते से जोड़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आधिकारिक वेबसाइट पर आप ऑनलाइन की आधार को खाते से लिंक कर सकते हैं.

बता दें कि नियोक्ताओं और अन्य से पीएफ योगदान प्राप्त करने के लिए आधार लिंक होना जरूरी है. एक सितंबर तक अगर आपने यह काम नहीं किया तो ईपीएफओ अंशदान से लेकर कई और सेवाओं में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. इसके लिए पहले 1 जून, 2021 की समय सीमा तय की गयी थी. बाद में इसे बढ़ाकर 1 सितंबर, 2021 तक किया गया.

Also Read: नौकरीपेशा लोगों को EPFO का बड़ा तोहफा, PF खाते में इस महीने आएगा मोटा पैसा

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर सरस्वती कस्तूरीरंगन ने सीएनएन न्यूज 18 से कहा कि आधार को UAN से जोड़ना अनिवार्य है. 1 सितंबर 2021 से यह प्रभावी हो जायेगा. नियोक्ता उन मामलों के लिए पीएफ का अंशदान नहीं भेज पायेंगे, जहां इस तरह की लिंकिंग नहीं की गई है.

अपने ईपीएफओ खाते को आधार से ऐसे करें लिक

-सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निध संगठन के आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाकर यूएएन नंबर से लॉग इन करें.

-इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाकर ईकेवाईसी पोर्टल पर जाएं. अब यहां लिंक यूएएन आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें.

-यहां अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद एक ओटीपी आयेगा, इसे दर्ज करें.

-ओटीपी के साथ आपको अपना आधार नंबर भी दर्ज करना होगा. इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक कर वेरिफाई कर दें.

-इसके बाद ईपीएफओ की ओर से आपकी कंपनी से संपर्क किया जायेगा और कंपनी के वेरिफिकेशन के बाद आपका खाता आधार से जुड़ जायेगा.

Posted By: Amlesh Nandan.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें