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किसानों को भी भरना चाहिए आयकर रिटर्न या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

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IT Return: एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं है. वहीं, अगर वे कोई बिजनेस करते हैं, तो वह टैक्सेबल है.

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IT Return: अगर आप देश के किसान हैं और आपके आमदनी का स्रोत केवल खेती-बाड़ी ही है, तो क्या आप आयकर के दायरे में आते हैं? क्या आपको आयकर रिटर्न (आईटी रिटर्न) दाखिल करना चाहिए या नहीं? वहीं, अगर आप खेती-बाड़ी के साथ-साथ कोई बिजनेस चलाते हैं या घर किराए पर चढ़ा रखा है, तो क्या आपकी इस आमदनी पर टैक्स लगेगा या नहीं? ये सभी सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी है. किसानों को आयकर रिटर्न भरने को लेकर हमने अपने एक्सपर्ट से बातचीत की है. आइए, जानते हैं कि किसानों को आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं.

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किसानों को कब नहीं भरना पड़ेगा आयकर रिटर्न

प्रभात खबर डॉट कॉम के साथ बातचीत में चार्टर्ड अकाउंटेंट आरके कौशल ने कहा कि यदि देश के किसानों के पास खेती-बाड़ी के अलावा आमदनी का दूसरा और कोई साधन नहीं है, तो उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी और कोई इनकम है, तो आयकर रिटर्न भरना जरूरी है. और कोई इनकम में एफडीआर है, फिक्स्ड डिपोजिट है, कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपका ट्रैक्टर भाड़ा में चलता है. ये सभी खेती-बाड़ी के अलावा दूसरे और इनकम की श्रेणी में आते हैं.

केवल खेती-बाड़ी से होने वाली आमदनी आयकर से बाहर

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए केवल खेती-बाड़ी से होने वाली आमदनी पर ही छूट है, लेकिन अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी आयकर के दायरे में आ जाती है. उन्होंने कहा कि अगर खेती-बाड़ी से ही आमदनी अच्छी हो, तब भी उस पर टैक्स नहीं लगेगा. अगर दूसरे स्रोत से इनकम है, तो अन्य स्रोत से होने वाली आमदनी और खेती-बाड़ी से होने वाली आमदनी पर भी टैक्स लगेगा.

किन परिस्थितियों में किसानों को दाखिल करना होगा रिटर्न

चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद बंका ने भी कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल नहीं है. वहीं, अगर वे कोई बिजनेस करते हैं, तो वह टैक्सेबल है. उन्होंने कहा कि हम लोगों का इनकम टैक्सेबल इनकम सेक्शन-5 में पांच सेट में है. इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी या फिर अन्य स्रोतों से आमदनी शामिल है. अगर किसानों की आमदनी इनमें से किसी भी सेट में आती है, तो उसे आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा.

ऐसे समझें टैक्स का फंडा

विनोद बंका ने आगे कहा कि मिनिमम टैक्सेबल लिमिट 2.5 लाख का है. इस पर टैक्स नहीं लगता है. अगर इससे अधिक की भी आमदनी है, तो पांच लाख रुपये तक पर छूट मिलती है. पांच लाख रुपये तक की आमदनी में करीब 12,500 रुपये तक की छूट मिलती है. उन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपये से अधिक टैक्सेबल इनकम भी है, तो किसानों को रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है. वहीं, एग्रीकल्चर से जुड़े किसी कारोबार से इनकम है, तो रेट पर्पस से खेती-बाड़ी से होने वाली आमदनी को अन्य स्रोतों से होने वाली आमदनी में जोड़ दिया जाता है और फिर उसे माइनस कर दिया जाता है.

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क्या है रेट पर्पस

रेट पर्पस का मतलब हुआ कि मान लीजिए वह वैसे 10 पर्सेंट के टैक्सेबल इनकम में आ रहा है और खेती-बाड़ी से उसकी 10 लाख रुपये की आमदनी है, तो वह 30 पर्सेंट के स्लैब में चला जाएगा. तो फिर उसकी पूरी आमदनी पर 30 पर्सेंट का टैक्स लगेगा और फिर खेती-बाड़ी से होने वाली आमदनी पर 30 पर्सेंट की छूट मिल जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि उसको कुछ टैक्स देना होगा. वहीं, केवल खेती-बाड़ी से होने वाली आमदनी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा.

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Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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